लॉकडाउन में फंसे लोगों के पास का
आदेश
गया : जिला दंडाधिकारी अभिषेक सिंह ने लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए वाहन पास के संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1837/ आ.प्र. दिनांक 12.05.2020 द्वारा निजी वाहन से संबंधित पास निर्गत करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का हवाला देते हुए बिहार राज्य के अंदर लॉकडाउन के पूर्व फंसे हुए लोगों को बिहार के अंदर गंतव्य जिला में जाने के लिए *अंतर-जिला पास निर्गत करने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, गया जिला को प्राधिकृत किया गया है।
अंतर-राज्यीय तथा अंतर-जिला पास बनाने का डीएम अभिषेक सिंह ने दी आदेश
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* उन्होंने कहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी पास निर्गत करने के क्रम में गंतव्य जिला के जिला पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने एवं निष्पादन हेतु *https://https://serviceonline.bihar.gov.in/* में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
*अंतर-राज्यीय पास निर्गत करने हेतु अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण, गया को प्राधिकृत किया गया है।* इस कार्य के निष्पादन हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक को दायित्व दिया गया है।
अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण, गया एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गया जिला को निर्देश दिया गया है कि प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1837/ आ.प्र. दिनांक 12.05.2020 द्वारा आदेश के आलोक में क्रमशः अंतर-राज्यीय/ अंतर-जिला वाहन पास निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन ऑनलाइन से प्राप्त आवेदनों को तिथिवार/क्रमवार त्वरित गति से वाहन पास निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे ताकि आवेदकों को कोई कठिनाई न हो।
इस कार्य हेतु वे जिला परिवहन पदाधिकारी, गया से समन्वय स्थापित कर कार्य का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, गया को निर्देश दिया गया है कि वाहन पास निर्गत करने में अपर समाहर्ता, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, गया एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी,गया जिला को तकनीकी सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।
– रिपोर्ट : अंज न्यूज मीडिया