अनलॉक-3 के तहत बिहार फिर हुआ लॉकडाउन

बिहार सरकार ने बिहार को 6 सितम्वर तक किया लॉकडाउन

कोरोना के जानलेवा खतरे को ख़त्म करने का ठोस कदम 

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के द्वारा कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कतिपय प्रतिबंधों के साथ अनलाॅक-3  दिनांक 06 .09 .2020 तक प्रभावी किया गया है। उपरोक्त आदेष की कंडिका में यह स्पष्ट निदेष दिया गया है कि कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान करते हुए जहाँ नये कोविड-19 के पाॅजिटिव मामलों के होने की संभावना है, ऐसे बफर जोन में जिला प्राधिकारों को यह शक्ति प्रदत्त की गयी है कि जैसा उचित समझें, इन क्षेत्रों में आवष्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं।

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बिहार फिर हुआ लॉकडाउन 

इसके तहत इस जिला क्षेत्र अनतर्गत कोविड-19 की पाॅजिटिव पाये गये मामलों वाले क्षेत्रों में कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है, जिनमें अधिकांष मामले नगरीय क्षेत्रों तथा अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्रों में हैं, जहाँ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अर्थात बफर जोन में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने एवं आमजनों के हितार्थ निम्नांकित स्वरूप में आवष्यक प्रतिबंधों को अधिरोपित किया जाना अनिवार्य है।

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गृह मंत्रालय भारत सरकार के उक्त आदेष के आलोक में निम्नांकित अनुमत की गयी सेवायें, कार्यालय के खोलने एवं कार्य करने, दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने एवं निर्धारित कार्य दिवस एवं अवधियों में कार्य करने तथा वाहनों/परिवहन सेवा के परिचालन की अनुमति घोषित कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर के लिए दी गयी है। साथ ही कतिपय प्रतिबंधों के साथ जिला मुख्यालय के नगर निगम क्षेत्र/नगर पंचायत क्षेत्र एवं अनुमंडल मुख्यालयों के लिए निम्नांकित क्रियाकलापों/सेवाओं को अनुमत की गयी है। दुकानों/प्रतिष्ठानों के खोलने के लिए निर्धारित कार्य दिवस एवं उनके तदनुसार निर्धारित दिषा (सड़क के दायें/बायें) के अनुसार खोलने एवं बंद करने की व्यवस्था जिला मुख्यालय के नगर निगम क्षेत्र/नगर पंचायत क्षेत्र एवं अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्रों में दिनांक 17.08.2020 से 06.09.2020 तक के लिए लागू रहेगा। कन्टेनमेन्ट जोन की पाबन्दियाँ पूर्व की भाँति यथावत लागू रहेगा। कार्यालय आदेष ज्ञापांक 6538/गो॰ दिनांक 14.08.2020 के द्वारा कन्टेनमेन्ट जोन में सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए गठित समिति के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण का दायित्व होगा, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निदेषों के आलोक में कार्रवाई सुनिष्चित करेंगे।

भारत सरकार के कार्यालय एवं राज्य सरकार के कार्यलय इनके स्वायत/अधीनस्थ कार्यालय तथा लोक उपक्रम/निगम के कार्यालय अपने कुल कर्मियों की क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे, परन्तु कार्यालय में मास्क, सोषल डिस्टेन्सिंग, सैनिटाइजर इत्यादि एवं साफ-सफाई की विषेष व्यवस्था करना सुनिष्चित किया जायगा।

निम्नांकित कार्यालय/सेवा क्षेत्र बंद नहीं रहेंगे बल्कि कर्मियों की (100ः) क्षमता के साथ कार्यशील रहेंगे।

(रक्षा, केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल, कोषागार, लोक उपयोगी सेवाएँ, यथा-पेट्रोल, सी.एन.जी., एल.पी.जी, पी.एन.जी) आपदा प्रबंधन, विद्युत शक्ति उत्पादन इकाई, संचरण इकाई/कार्यालय, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, प्रारंभिक चेतावनी अभिकरण (म्ंतसल ूंतदपदह ।हमदबलद्ध

उपरोक्त कार्यालय अपने कर्मी क्षमता एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था अपनाते हुए खुले रहेंगे एवं कार्य करेंगे।

राज्य सरकार के निम्नांकित कार्यालय/सेवाएं/लोक उपयोगी इकाई अपने कर्मियों की (100ः) क्षमता कार्यरत रहेंगी।

आरक्षी, गृह रक्षक, असैन्य रक्षा ;ब्पअपस क्ममिदेमद्ध, अग्निशमन एवं आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन कार्य तथा कारा एवं सुधार सेवाएं।

जिला प्रशासन के कार्यालय, कोषागार इसके सूचना प्रावैद्यिकी सेवाएं एवं बेल्ट्रान के सहयोग से संचालित वीडियो काॅन्फ्रेंिसंग।

विद्युत आपूर्ति कार्य, जलापूर्ति कार्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति ;थ्ववक – ब्पअपस ैनचचसलद्ध कार्य, जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन कार्यालय।

सभी नगरपालिका/नगर निकाय

वन एवं इससे संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे, जिसमें चिड़िया घर, नर्सरी, पार्क, पौधा रोपण, अगलगी के रोकथाम एवं वन्य जीव बचाव कार्य तथा प्रदूषण स्टेशन का संचालन एवं इसका अनुरक्षण/रख-रखाव आदि कार्य किये जाएंगे।

समाज कल्याण एवं संबद्ध अनुसंगी कार्यालय संचालित किये जाएगे, जिसके द्वारा बाल संरक्षण संस्थान, वृद्धा आश्रम, महिला आवास, बेसहारा एवं दिव्यांग जन का आश्रय स्थल, पेंशन एवं अन्य भत्तों का भुगतान एवं इससे संबंधित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय कार्य किये जाएगें।

नोट-     न्याययिक कार्यालय माननीय उच्च न्यायलय, पटना द्वारा जारी दिशा-निदेशों के आलोक में कार्य करेंगे।

सभी अस्पताल एवं इससे संबंधित चिकित्सकीय प्रतिष्ठान उक्त लाॅक डाउन अवधि में कार्य करेंगे। इसके तहत चिकित्सकीय निर्माण एवं वितरण इकाईयां चाहे सरकारी हो या निजी हों, कार्य कर सकेंगे। जैसे-डिस्पेन्सरी, दवा दुकान, कैमिस्ट एवं चिकित्सकीय उपकरणों की दुकान, प्रयोगशाला, जांचघर ;च्ंजीवसवहलद्धए क्लिीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस (आतूर वाहन) सेवाएं सतत् कार्यशील रहेंगे। सभी चिकित्सीय कर्मी यथा-नर्स, पारा मेडिकल अस्पताल, दूसरे अस्पताल के कर्मी, पशु अस्पताल एवं पशु चिकित्सा के प्रतिष्ठान भी सतत् कार्य करेंगे।

निजी कार्यालय अपने कर्मियों का कुल क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे, परन्तु कार्यालय में मास्क, सोषल डिस्टेन्सिंग, सैनिटाइजर इत्यादि एवं साफ-सफाई की विषेष व्यवस्था करना सुनिष्चित किया जायगा।

इस कार्यालय के संयुक्त आदेश 6246/गो0 दिनांक 31.07.2020 द्वारा सभी वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान नगर निकाय क्षेत्र तथा अनुमंडल मुख्यालय में दिनांक 07.08.2020 तक पूर्णतः बंद रखा गया था तथा बाकी क्षेत्रों में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान निर्दिष्ट शर्तो के साथ खुला रखा गया था, जिसे विलोपित करते हुए निर्धारित मार्ग में रूट के अनुसार तय किये गये सड़क के दांये/बांये पड़ने वाले दुकान निम्नांकित कार्यदिवस के अनुसार दिनांक 17.08.2020 से 06.09.2020 तक खोले जायेंगे एवं बंद किये जायेंगे। साथ ही वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान के खुले रहने हेतु निर्दिष्ट शर्त भी लागू रहेंगे।

गया जिलान्तर्गत गया शहरी/नगर निगम, गया/नगर पंचायत, बोधगया/टिकारी/शेरघाटी में आवश्यक वस्तुओं (दूध, फल, सब्जी, खाद्य पदार्थ तथा दवा आदि) को छोड़कर अन्य सभी दुकानों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को मार्गो के आधार पर खुलने हेतु विनियमन के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं एवं अनिवार्य चिकित्सीय सेवाओं के दुकान जो प्रतिदिन (रविवार सहित) खुलेगी, जो निम्नांकित है:-

आवश्यक वस्तुओं एवं अनिवार्य चिकित्सीय सेवाओं की दुकान


-दवा/मेडिकल/निजी क्लिीनिक से सम्बन्धित प्रतिष्ठान

-कृषि से सम्बन्धित प्रतिष्ठान

-दूध /डेयरी की दुकान/ मिठाई/ बेकरी/ कन्फेक्सनरी की दुकान

-गाॅधी मैदान/आजाद पार्क तथा खुले मैंदान में पुनसर््थापित मैंदान के अंदर लगने वाला सब्जी/फल की दुकान

-होटल/रेस्टोरेन्ट्स/भोजनालय

-मीट/मछली की दुकान

-पशुचारा की दुकान

-निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से सम्बन्धित प्रतिष्ठान यथा-सिमेन्ट, स्टील, छड़,, बालू, स्टोन, मिट्टी सिमेंट ब्लाॅक, ईट, प्लास्टिक, पाईप, हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेट, शटरिंग सामग्री

-ई-कामर्स सेवा/बैंकिंग/पेट्रोल पम्प/एल.पी.जी.गैस

-आटा चक्की/तेल मिल/गैरेज/आॅटोमोबाईल्स रिपेयरिंग प्रतिष्ठान

-प्रदूषण जाँच केन्द्र

-प्रमाणिकृत /मान्यता प्राप्त नर्सरी

उपरोक्त तालिका में अंकित दुकान/प्रतिष्ठानों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के दुकानें/प्रतिष्ठान नीचे निर्धारित मार्ग में रूट के अनुसार तय किये गये सड़क के दांये/बांये पड़ने वाले दुकान निम्नांकित कार्यदिवस के अनुसार खोले एवं बंद किये जायेंगे। उपरोक्त तालिका में अंकित दुकान/प्रतिष्ठान को छोड़कर अन्य प्रकार की दुकानें/प्रतिष्ठान रविवार को पूर्णतः बंद रहेंगे।

नोट-1:-  नीचे निर्धारित मार्ग के रूटों, जहाँ सड़क संकरा है अर्थात कम चैड़ा है (जहाँ फुटपाथ दुकानों के खोलने पर आवागमन में कठिनाई होगी एवं जाम की समस्या उत्पन्न होगी), पर फुटपाथ के सभी प्रकार के दुकाने यथा-चाट, पापड़ी, फास्ट फुड आदि/ ठेला भेण्डर/खोमचा आदि दुकान बंद रहेंगे। अर्थात् सड़क के दोनो किनारे नो वेंडिंग जोन के रूप में रहेगा।

नोट-2:-  सभी प्रकार के थोक बिक्रेता ;ॅीवसम ेंसम द्ध  की दुकान/प्रतिष्ठान भी निम्नांकित मार्गरूट एवं कार्य दिवस के अनुसार ही खुलेगें एवं बंद होंगे। (चिकित्सीय सामग्री/दवा को छोड़कर)

नोट-3:-  इस आदेश से खुलने वाले दुकान/प्रतिष्ठान के खोले जाने की अवधि प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक ही  रहेगी।

नोट-4:-  सभी प्रकार के दुकान/प्रतिष्ठान नीचे दिये गये मार्गरूट की दिशा के अनुसार दायें/बायें का निर्धारण कर दिये गये कार्य दिवस के अनुसार खोलंेगे एवं बंद करेंगे।

गया नगर निगम का बाजार रूट:-


क्र॰-थाना का नाम- मार्ग का नाम;

-सड़क के दांये एवं बांये दुकान का निर्धारण का रूट

-मार्ग के बाॅयें स्थापित दुकान को खोलने हेतु दिवस

-मार्ग के दाॅयें स्थापित दुकान को खोलने हेतु दिवस

1-कोतवाली

बाटा मोड से टिकारी रोड हनुमान मंदिर आजाद पार्क तक

आजाद पार्क (हनुमान मंदिर) से बाटा मोड़ की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार-

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

पुरानी गोदाम/माल गोदाम रोड

पुरानी गोदाम से माल गोदाम की ओर जाने की दिशा के अनुसार

ए.एन.रोड (दुःखहरणी मन्दिर से गोलपत्थर होते हुए स्टेशन तक)

दुःखहरणी मंदिर से स्टेशन की ओर जाने की दिशा के अनुसार

किरण सिनेमा से टावर चैक होते हुए दुःखहरणी तक

किरण सिनेमा से दुःखहरणी मंदिर की ओर जाने की दिशा के अनुसार

दवा मंडी टिकारी रोड के इर्द-गिर्द

टिकारी रोड से दवा मंडी की ओर जाने की दिशा के अनुसार

लोहापट्टी (रमना)

इन्द्रपुरी दुकान से लोहापट्टी (रमना )की ओर जाने की दिशा के अनुसार

रमना रोड

पीरमंसुर से आगे टावर चैक तक जाने की दिशा के अनुसार

मुरारपुर रोड

गोलपत्थर से मुरारपुर रोड की ओर जाने की दिशा के अनुसार

जी0बी0 रोड

पीरमंसुर चैक से कोतवाली चैक तक जाने की दिशा के अनुसार

जी0बी0 रोड अंतर्गत शाखा रोड में

जी0बी0 रोड से शाखा रोड में जाने की दिशा के अनुसार

2- सिविल लाईन्स

ए.पी.आर. बाटा मोड़ तक।

ए.पी.आर. से बाटा मोड़ की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

पीरमंसुर से कोयरीबाड़ी दुर्गा स्थान   होते हुए नादरागंज नवागढ़ी तक

पीरमंसुर से नवागढ़ी की ओर जाने की दिशा के अनुसार

समाहरणालय गोलम्बर से दिग्घी मोड़ राजेन्द्र आश्रम होते हुए चांदचैरा तक

समाहरणालय गोलम्बर से चाँदचैरा की ओर जाने की दिशा के अनुसार

रायकाशी नाथ मोड़ से समाहरणालय गोलम्बर होते हुए पीरमंसुर चैक तक

रायकाशी नाथ मोड़ से पीर मंसुर चैक तक जाने की दिशा के अनुसार

3- रामपुर

गेवल विगहा से शाहमीर तक्या मोड़

गेवल विगहा से शाहमीर तक्या मोड़ की ओर जाने की दिशा के अनुसार

सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

गेवाल विगहा से सिकड़िया मोड़ तक

गेवल विगहा मोड़ से सिकड़िया मोड़ तक जाने की दिशा के अनुसार

4- डेल्हा

टिकारी रोड

डेल्हा साईड  रेलवे स्टेशन से डेल्हा बस स्टैण्ड की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

कल्लु कलाली मोड़ से बागेश्वरी गाँधी चैक तक

कल्लु कलाली मोड़ से बागेश्वरी गाॅंधी चैक की ओर जाने की दिशा के अनुसार

5- विष्णुपद

मंगलागौरी मोड़ से चाॅंदचैरा तक

मंगलागौरी मोड़ से चाॅंदचैरा की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

नवागढ़ी से माड़नपुर तक

नवागढ़ी से माड़नपुर की ओर जाने की दिशा के अनुसार

6- मुफस्सिल

सिक्स लेन पुल से अवगिला तक

किरानी घाट से अवगिला की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

7- बुनियादगंज

बुनियादगंज मोड़ से मानपुर पटवा टोली से आगे तक

बुनियादगंज मोड़ से मानपुर पटवा टोली की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

नगर पंचायत बोधगया का बाजार रूट:-

क्र॰- मार्ग का नाम

सड़क के दांये एवं बांये दुकान का निर्धारण का रूट

मार्ग के बाॅयें स्थापित दुकान को खोलने हेतु दिवस

मार्ग के दाॅयें स्थापित दुकान को खोलने हेतु   दिवस

1- राजापुर – पचहट्टी – थाना मोड – संस्कृत विद्यालय – गाॅधी चैक – मौसा मोड़ – टीका बिगहा

राजापुर से टिका विगहा की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

2- राजापुर – बाईपास होते हुए – पुराना ब्लाॅक मोड़ से 80 फुट बुद्ध मूर्ति तक

राजापुर से पुराना 80 फीट बुद्ध मूर्ति की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

3- संस्कृत विद्यालय से बी0टी0एम0सी0 – पी.एन.बी. मोड़ – पुराना ब्लाॅक मोड़ होते हुए दो मुहान तक

संस्कृत विद्यालय से दोमुहान की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

4- बी0टी0एम0सी0 से कालचक्र गोलम्बर के दक्षिण होते हुए बिड़ला धर्मशाला

बी0टी0एम0सी0 से बिड़ला धर्मशाला की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

नगर पंचायत टिकारी का बाजार रूट:-

क्र॰- मार्ग का नाम

सड़क के दांये एवं बांये दुकान का निर्धारण का रूट

मार्ग के बाॅयें स्थापित दुकान को खोलने हेतु   दिवस

मार्ग के दाॅयें स्थापित दुकान को खोलने हेतु   दिवस

1- बेल्हरिया मोड से बस स्टेंड होते हुए दुर्गा स्थान चैक तक

बेल्हरिया मोड से दुर्गा स्थान चैक की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

2- महावीर स्थान से विजय वस्त्रालय के घर (दक्षिण की तरफ)

महावीर स्थान से विजय वस्त्रालय के घर दक्षिण की तरफ की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

3- महावीर स्थान से उत्तर की ओर पुलिस अड्डा तक

महावीर स्थान से पुलिस अड्डा की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

4- दुर्गा स्थान से पश्चिम छावनी (बुढ़वा मंदिर के पास)

दुर्गा से बुढ़वा मंदिर की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

5- दुर्गा स्थान के उत्तर और बहेलिया विगहा मोड़ तक

दुर्गा स्थान से बहेलिया विगहा मोड़ की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

6- बस स्टैण्ड टिकारी से उत्तर की ओर पुलिस अड्डा तक ैक्च्व्  निवास होते हुए

बस स्टैण्ड से ैक्च्व्  निवास  की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

7- टिकारी थाना से टिकारी एक्सरे तक (दलदला रोड में)

टिकारी थाना से दलदला रोड की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

नगर पंचायत शेरघाटी का बाजार रूट:-

क्र॰- मार्ग का नाम

सड़क के दांये एवं बांये दुकान का निर्धारण का रूट

मार्ग के बाॅयें स्थापित दुकान को खोलने हेतु   दिवस

मार्ग के दाॅयें स्थापित दुकान को खोलने हेतु   दिवस

1- प्रखंड मुख्यालय से थाना मोड़

प्रखंड मुख्यालय से थाना मोड़ की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

2- थाना मोड़ से नई बाजार (बस स्टैण्ड सहित)

थाना मोड़ से बस स्टैण्ड की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

3- जी0टी0 रोड नई बाजार से नगर पंचायत कार्यालय

जी.टी. रोड नई बाजार से नगर पंचायत कार्यालय  की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

4- नगर पंचायत कार्यालय से श्री राम मंदिर

नगर पंचायत कार्यालय से श्री राम मंदिर की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

5- श्री राम मंदिर से काली मंदिर

श्री राम मंदिर से काली मंदिर की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

6- काली मंदिर से जे0पी0 चैक

काली मंदिर से जे॰पी॰ चैक की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

7- जे0पी चैक से अनुमंडल पदाधिकारी के आवास

जे॰पी॰ चैक  से ैक्व्  आवास की ओर जाने की दिशा के अनुसार- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार

मंगलवार, गुरूवार, शनिवार

वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान के खुले रखने के संदर्भ में निर्दिष्ट निदेश:-

नोट:- शाॅपिंग माॅल/मार्केट काॅम्प्लेक्स भी उक्त निर्धारित कार्य दिवस एवं अवधि के अनुसार ही खोले जायेंगे एवं बंद किये जायेंगे।

रेस्टूरेन्ट/ढ़ाबा/भोजनालय खुले रहेंगे परन्तु केवल होम डिलेवरी करेंगे तथा पैक फुड ले जाने की सेवा जारी रख सकेंगे, परन्तु किसी भी स्थिति में अपने प्रतिष्ठान में खिलाने की व्यवस्था नहीं रखेंगे।

राशन दुकान (खाद्य वस्तुओं, किराना, फल एवं सब्जी, दूध, दूध के उत्पाद (मिल्क बुथ), मांस एवं मछली, पशुचारा, कृषि से जुड़े दुकान एवं प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। परन्तु उपरोक्त खोले जाने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों के प्रबंधक, संचालक होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

बैंक, बीमा कार्यालय, ए.टी.एम., संबद्ध बैंकों के अनुषंगी कैश प्रबंधन के कार्यालय एवं सूचना प्रावैद्यिकी सेवाएं चालू रहेंगे।

प्रिन्ट एवं इलेक्टाॅनिक मीडिया उक्त अवधि में कार्यशील रहेंगे। दूरसंरचार, इन्टरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवाएं उक्त अवधि में कार्य करेंगे। परन्तु यथासक्य घर से कार्य करेंगे एवं ऐसे कार्य के लिए लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे।

ई-काॅम्र्स ;म.ब्वउउमतबमद्ध के तहत कार्य संचालन किये जाएगे। पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी. गैस के खुदरा बिक्री एवं इनके भंडारण आउटलेट खुले रहेंगे। विद्युत शक्ति उत्पादन, संचरण एवं इसके वितरण की इकाईयाँ एवं सेवाएं चालू रहेंगे। पूंजी एवं ऋण बाजार की सेवाएं, जो ैम्ठप् द्वारा प्राधिकृत एवं अधिसूचित हो, चालू रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज एवं गोदाम/वेयर हाउस चालू रहेंगी। निजी सुरक्षा सेवाएं कार्य करेंगे।

होटल/मोटल एवं लाॅज (गेस्ट हाउस) चालू रहेंगे। जहां सत्कार सेवाएं की जाएगी एवं आवश्यक सुरक्षा निदेशों का पालन करते हुए सीमित संख्या में सत्कार सेवाएं प्रदान की जाएगी। ढाबा, रेस्टूरेन्ट, भोजनालय केवल होम डिलीवरी करेंगे।

मरम्मति एवं अनुरक्षण के क्रियाकलाप यथा -गैरज, मोबाईल रिपेयर एवं वाहनों की मरम्मति तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक स्पेयर पाट्र्स की दूकाने खुली रहेंगी।

दो पहिया वाहन/चार पहिया वाहन आदि के शोरूम भी निर्धारित अवधि में खोले जायेंगे। दूसरे सभी प्रतिष्ठान केवल घर से (वर्क फ्राॅम होम) कार्य कर सकेंगे।

निर्देश – 1- उपरोक्त आदेश में खोले जाने हेतु अनुमति दिये गये दुकानों के खुलने एवं बंद होने का समय प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 06  .00 बजे तक रहेगा।

2- रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।

औद्योगिक संस्थान इस शर्त पर खोले जाएगें कि कोविड-19 से बचाव के लिए जारी सभी मानकों यथा-मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी, सेनेटाईजेशन आदि के कार्य का अनुपालन किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है।

नोट:-  शहरी क्षेत्रों के ऐसे संस्थान पद दृेपजन (स्वस्थान उपलब्ध श्रमिकों के साथ) कार्य कर सकेंगे। नागर विमानन एवं रेल मंत्रालय के द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन रेल एवं हवाई सेवाएं कार्यशील  रहेगी।

टैक्सी- ऑटो रिक्सा बिहार के अन्दर चलाये जाने हेतु अनुमत रहेंगे। निजी वाहन का परिचालन इस आदेश में अनुमत क्रियाकलापों के लिए ही चलाने की अनुमति रहेगी।

नोट:-उपरोक्त अनुमत निजी वाहनों एवं दुपहिया वाहनों के परिचालन के क्रम में पूर्व की भाँति सवारियों की संख्या निर्धारित रहेगी अर्थात् चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो ही व्यक्ति बैठेगें एवं दुपहिया वाहन (बाईक/स्कूटर आदि) में केवल चालक की अनुमति होगी। इसका अनुपालन करते हुए नहीं पाये जाने पर संबंधित वाहन मालिक/चालक पर जुर्माना के साथ-साथ विधि-सम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

माल वाहक वाहनों के परिचालन एवं इनके गोदामों पर लोडिंग एवं अनलोडिंग के कार्य की अनुमति रहेगी।

सभी सरकारी एवं निजी वाहन जो सरकारी कार्यालय के कर्मियों को लाने एवं ले जाने के कार्य में लगाई गई है। अपने कार्यालय के अधिकृत पहचान पत्र के आलोक में चलाई जाएगी। प्.ब्ंतक  ही इनका वाहन पास होगा। बिना प्.ब्ंतक  के चलने वाले ऐसे निजी वाहन एवं उसमें सवार संबंधित सरकारी कर्मी दोषी माने जाएगें एवं उनसे जुर्माना वसूला जाएगा तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सभी आवश्यक सेवा प्रदाताओं को केवल अपने घर से कार्य स्थल तक आने जाने की अनुमति होगी, जिनके लिए आवश्यक पहचान या कार्य आदेश दिखाना आवश्यक होगा।

नोट:- सार्वजनिक परिवहन के वाहन यथा -बस, मिनी बस, टेम्पो ट्रैवलर आदि जैसे-सार्वजनिक परिवहन के वाहन के परिचालन की अनुमति होगी, परन्तु ऐसे सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के परिचालन के क्रम में विभागीय ैव्च् के तहत निर्धारित मापदण्डों यथा सामाजिक दूरी/मास्क का उपयोग एवं सैनिटाइजेषन, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था आदि अनिवार्य रूप से की जायगी।

सभी प्रकार के निर्माण कार्य एवं निर्माण कार्य के लिए आवश्यक दुकान/प्रतिष्ठान के खोलने की अनुमति होगी।

सभी कृषि संबंधी कार्य एवं कृषि कार्य के लिए आवश्यक दुकान/प्रतिष्ठान के खोलने की अनुमति रहेगी।

सभी शैक्षणिक संस्थान, प्रतिष्ठान, अनुसंधान संस्था, कोचिंग आदि पूर्णतः बंद रहेंगे। परन्तु व्दसपदम शिक्षण कार्य जारी रहेगा।

नोटः-दूरस्थ शिक्षा कार्य पूर्व की भांति जारी रहेंगे।

सभी धार्मिक /पूजा के स्थान आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। कोई धार्मिक सभा, सत्संग/सम्मेलन/समागम आदि की अनुमति नहीं होगी।

सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह/कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पार्क के खोलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। परन्तु पार्क में अनुरक्षण/रख-रखाव के कार्य किये जा सकेंगे।

विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगो एवं अत्येष्टि/श्राद्ध कर्म में अधिकतम 20 लोगो के भाग लेने की अनुमति रहेगी।

नोट:-स्पोर्टस कम्पलेक्स एवं स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, परन्तु उसमें दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आदेश दिनांक 29.06.2020 के द्वारा कोविड-19 के लिए जारी राष्ट्रीय निदेश, जो अनुलग्नक 01 में संलग्न है। अक्षरशः अनुपालनीय होगा। इस निदेश का अनुपालन नहीं करने पर धारा-51-60 तक की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्यालय के संयुक्त आदेश ज्ञापांक 6387/गो0 दिनांक 07.08.2020 द्वारा गया शहरी क्षेत्र/नगर निगम/नगर पंचायत, बोधगया, टिकारी, शेरघाटी क्षेत्र में प्रतिनियुक्त सेक्टर दंडाधिकारी/सेक्टर पुलिस पदाधिकारी/वरीय दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी तथा अपने-अपने आवंटित क्षेत्र में उपरोक्त निदेशों का अक्षरश अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अतः उपरोक्त निर्णय के संबंध में गया जिला में अवस्थित सभी कार्यालय के प्रधान द्वारा अलग से विस्तृत एवं यथोचित आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्णय के अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अपने स्तर से निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष, गया जिला को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत उपरोक्त दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रखंड-सह-अंचल के वरीय पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने आवंटित प्रखंड-सह-अंचल में अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करते हुए उपरोक्त दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अपर अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, गया जिला को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करते हुए उपरोक्त दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे व इस हेतु आवश्यकतानुसार चिन्हित स्थानों पर अपने स्तर से दंडाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे तथा विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे।

यह आदेश दिनांक 17.08.2020 से 06 .09 .2020 तक प्रभावी रहेगा।


-@AnjNewsMedia-

                    


 


 

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