इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा,2019 के तहत निषेधाज्ञा लागू

इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा
इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा,2019 के तहत निषेधाज्ञा लागू : डीएम

गया : ज़िला पदाधिकारी सह मुख्य ज़िला परीक्षा नियंत्रक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया के संयुक्त आदेश के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट सह विशेष परीक्षा, 2019 जो दिनांक – 01.05.2019 से प्रारंभ होकर दिनांक 10.05.2019 तक चलेगी, जो दो पाली में प्रथम पाली पूर्वाह्न 09.30 बजे से अपराह्न 12.45 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 01.45 बजे से संध्या 05.00 बजे तक निर्धारित है। उक्त अवसर पर स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के उद्देश्य से 05 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान निषेधाज्ञा लागू की गई है, जिसमें +2 ज़िला स्कूल, गया, महावीर इंटर स्कूल, गया, हादी हाशमी हाई स्कूल, टी मॉडल इंटर स्कूल एवं राम रुचि बालिका इंटर स्कूल, गया है।
विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आस पास 200 मीटर की परिधि में धारा 144 द०प्र०स० के तहत् निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। पांच या पांच से अधिक के समूह में सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किये बिना धरना/प्रदर्शन/जुलूस अथवा आम सभा का आयोजन नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना शस्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा, परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्ति शिक्षक एवं कर्मचारी परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन पूर्णत वर्जित रखेंगे, कोई भी परीक्षार्थी या उनके अभिभावक/सहयोगी परीक्षा नियमों का उलंघन नहीं करेंगे, कोई भी अभिभावक/सहयोगी/अनाधिकृत व्यक्ति का परीक्षा केंद्र पर प्रवेश वर्जित रहेगा एवं कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन इत्यादि नहीं रखेगा। साथ ही सरकारी ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य तैनात सरकारी कर्मियों एवं पठन पाठन बारात एवं शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों पर उपरोक्त आदेश लागू नहीं होगा। यह आदेश दिनांक 01.05.2019 से 10.05.2019 तक पूर्वाह्न 06.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

Leave a Comment

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!