ऑटोमोबाइल शो-रूम एवं मरम्मती प्रतिष्ठान खोलेंगे : डीएम


लॉकडाउन में आंशिक रूप से दुकान खोलने की मिली छूट

गया जिला दंडाधिकारी अभिषेक सिंह ने ऑटोमोबाइल (चार पहिया, दो पहिया वाहनों एवं ट्रैक्टर सहित) की बिक्री के शो-रूम एवं प्रतिष्ठान दोनो ही को खोलने के आदेश जारी करते हुए कहा है कि
इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 3584/गो. दिनांक 07/05/2020 द्वारा कोविड-19 के कारण गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020 DM-1(A), दिनांक 01/05/2020 के द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि में गृह विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-298/अ. मु. स. को. दिनांक 03/05/2020 तथा ज्ञापांक-303/अ. मु. स. को. दिनांक 06/05/ 2020 से प्राप्त निर्देशों के आलोक में गया जिला में दिनांक 07/05/2020 से इलेक्ट्रिकल्स सामानों की दुकान/ऑटोमोबाइल/ टायर की दुकान/गैराज/वर्कशॉप/प्रदूषण जांच केंद्र/निर्माण सामग्री के भंडारान एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठानको दिन निर्धारित करते हुए पुर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, पटना के आदेश ज्ञापांक-304 दिनांक 10/05/2020 द्वारा उक्त निर्देश के क्रम में ऑटोमोबाइल (चार पहिया, दो पहिया वाहनों एवं ट्रैक्टर सहित) की बिक्री के शो-रूम एवं प्रतिष्ठान दोनो ही को खोलने के आदेश निर्गत करने के निर्देश संसूचित किया गया है।

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ऑटोमोबाइल शो-रूम एवं मरम्मती प्रतिष्ठान खोलेंगे : डीएम, AnjNewsMedia
ऑटोमोबाइल शो-रूम एवं मरम्मती प्रतिष्ठान खुलेंगे डीएम ने दी दिशानिर्देश 

अतः गृह विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में ऑटोमोबाइल (चार पहिया, दो पहिया वाहनों एवं ट्रैक्टर सहित) की बिक्री के शो-रूम एवं मरम्मती के प्रतिष्ठान दोनों ही को खोलने की अनुमति दी जाती है। उक्त प्रतिष्ठान निम्न समय एवं दिन के अनुसार खुलेगा।
*ऑटोमोबाइल (चार पहिया, दो पहिया वाहनों एवं ट्रैक्टर सहित) की बिक्री के शो-रूम सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को पुर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक तथा ऑटोमोबाइल (चार पहिया, दो पहिया वाहनों एवं ट्रैक्टर सहित) की मरम्मति के प्रतिष्ठान सोमवार से शनिवार को पुर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है।*
उपरोक्त वर्णित शोरूम/मरम्मति के प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगे। सभी शो-रूम/मरम्मति के प्रतिष्ठानो को खोलने के संबंध में भीड़ को कम करने के दृष्टिकोण से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गया जिला अपने स्तर से निर्धारित दिन एवं समय में बदलाव कर सकते हैं। परंतु उक्त अवधि एवं दिन की संख्या में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। अर्थात यदि भीड़-भाड़ एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, वैसी स्थिति में संबंधित दुकान को बंद करा सकते हैं एवं अवधि एवं दिन में कमी कर सकते हैं।
उपरोक्त शोरूम/मरम्मति के प्रतिष्ठानों द्वारा निम्न निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा:-
(क)सभी शोरूम/मरम्मति के प्रतिष्ठान के आगे सफेद पेंट से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए गोलाकार आकृति बनाई जाएगी, ताकि पंक्तिबद्ध होकर तथा एक दूसरे से दूरी बनाकर क्रय किया जा सके।
(ख)शोरूम/मरम्मति के प्रतिष्ठान अथवा बाजार में मास्क पहनना सेल्समैन/कर्मी एवं ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा तथा काउंटर पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे।
उपरोक्त के साथ ही गृह मंत्रालय(MHA), भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-DM-1(A), दिनांक 01/05/2020 में वर्णित अन्य दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, गया जिला द्वारा सुनिश्चित किया जाए।
– रिपोर्ट :  अशोक कुमार अंज, लेखक- पत्रकार

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