कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को तत्काल थर्मल स्क्रीनिंग

गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा पत्र जारी कर बताया गया कि गया जिला में कोरोना संक्रमण संदिग्ध व्यक्ति को तत्काल थर्मल स्क्रीनिंग किए जाने तथा कोविड-19 के नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/प्रशासनिक सहयोग तथा सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु पालीवार अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल, गया में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी।

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कोविद-19के संदिग्ध को तत्काल करें थर्मल स्क्रीनिंग : डीएम 

उक्त निर्गत आदेश में प्रमोद कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बेलागंज की प्रतिनियुक्ति अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल, गया में द्वितीय पाली (अपराहन 2:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक) है की गई थी। उक्त आदेश में यह निर्देश किया गया था कि प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित रहकर अपर समाहर्ता, गया से समन्वय स्थापित कर उनके निर्देशन में कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

इस संदर्भ में वरीय नोडल पदाधिकारी सह सहायक समाहर्ता, नियंत्रण कक्ष, गया सौरभ सुमन यादव के द्वारा सूचित किया गया कि प्रमोद कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बेलागंज अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर अब तक योगदान नहीं किए हैं।

जिलाधिकारी के गोपनीय शाखा से दूरभाष के द्वारा उन्हें अनेकों बार प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान करने हेतु संसूचित कराया गया है, जिसके प्रत्युत्तर में उनके द्वारा आदेश का अनुपालन करने हेतु अवगत कराया गया है।

तदालोक में जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण की मांग करते हुए वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया परंतु प्रमोद कुमार सिंह द्वारा अब तक योगदान नहीं किया गया है, जो वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता तथा सरकारी नियमों के प्रतिकूल आचरण किए जाने का परिचायक है।

वरीय नोडल पदाधिकारी सहायक समाहर्ता सह नियंत्रण कक्ष के द्वारा अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, बेलागंज को निर्देश दिया कि कोविड-19 से संबंधित कार्य करने हेतु इंसीडेंट कमांडर के रूप में आप प्राधिकृत हैं। 

उन्होंने प्रमेंद्र कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बेलागंज के विरुद्ध कोविड-19 वैश्विक महामारी के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत धाराओं के तहत स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया।

– @AnjNewsMedia –

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