गया ज़िले में ऐसे होगा लॉकडाउन प्रभावी

ऑनलॉक-3 के लॉकडाउन का करें अनुपालन, कोरोना से बचें 

गया जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने पत्र जारी कर कहा कि दिनांक 16.08.2020 द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन किया गया है।गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या- 40- 3/ 2020 -DM-I(A) दिनांक 29.07.2020 के द्वारा कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कतिपय प्रतिबंधों के साथ दिनांक 31.08.2020 तक अनलॉक-3 के संबंध में प्राप्त निदेश के आलोक में जिला मुख्यालय के नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र एवं अनुमंडल मुख्यालय के संबंध में दिनांक 17.08.2020 से 31.08.2020 तक ऑनलॉक-3 के अनुपालन के संबंध में आदेश निर्गत किया गया था।

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बिहार लॉकडाउन आगामी 6 सितम्वर तक 

 गृह विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 351/अ0मु0स0 दिनांक 17.08.2020 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में इस कार्यालय द्वारा निर्गत उपरोक्त संयुक्त आदेश ज्ञापांक 6552/गो0 दिनांक 16.08.2020 द्वारा निर्गत आदेश में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है। इस संशोधन के साथ आदेश दिनांक 06.09.2020 तक लागू रहेगा।

उपरोक्त आदेश जिला मुख्यालय के नगर निगम क्षेत्र/नगर पंचायत एवं अनुमंडल मुख्यालय/प्रखंड मुख्यालय के लिए लागू रहेगा।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्वायत/अधीनस्थ कार्यालय तथा लोक उपक्रम/निगम के कार्यालय अपने कुल कर्मियों की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ कार्यशील रहेंगे। इसके साथ निजी कार्यालय भी अपनी कुल कर्मियों की क्षमता के 50 प्रतिशत के अनुसार कार्य करेंगे। परंतु केन्द्र सरकार के निम्नांकित विभाग अपनी कुल क्षमता के अनुसार अर्थात 100 प्रतिशत कर्मियों के साथ कार्य करेंगे:-

रक्षा, केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल, कोषागार, लोक उपयोगी संस्थान (यथा-पेट्रोलियम, सी0एन0जी0, एल0पी0जी0, पी0एन0जी0), आपदा प्रबंधन, विद्युत शक्ति उत्पादन एवं संचरण इकाईयां, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एवं प्रारंभिक चेतावनी एजेंसी।

बिहार सरकार के निम्नांकित विभाग कार्यालय अपनी कर्मियों की कुल क्षमता के अनुसार अर्थात 100 प्रतिशत क्षमता से कार्य करेंगे :-

आरक्षी, गृह रक्षक, असैनिक रक्षा, अग्निाम एवं आकस्मिक सेवाएँ, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन एवं कारा एवं सुधाए सेवायें।

■ जिला प्रशासन एवं कोषागार, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी एवं बेल्ट्रॉन के सहयोग से वीडियोकॉन्फ्रेसिंग

■ विद्युत आपूर्ति/ मरम्मति/संचरण/जलापूर्ति/स्वच्छता/स्वास्थ्य/ खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन।

■नगर निकाय अर्थात नगर निगम एवं नगर पंचायत क्षेत्र के कार्यालय।

■पर्यावरण एवं वन विभाग के कार्यालय एवं प्रतिष्ठान।

■सामाजिक सुरक्षा/समाज कल्याण विभाग के कार्यालय एवं प्रतिष्ठान।

■सार्वजनिक परिवहन के वाहन यथा -बस, मिनी बस, टेम्पो ट्रैवलर आदि जैसे-सार्वजनिक परिवहन के वाहन का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। उक्त संयुक्त आदेश ज्ञापांक 6552/गो0 दिनांक 16.08.2020 के द्वारा अनुमत (allowed) टैक्सी/टेम्पु/ऑटो रिक्शा/ निजी वाहन (दोपहिया/चारपहिया) निर्धारित शर्त के साथ यथावत चालू रहेगा।

■ उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु एवं अनिवार्य चिकित्सीय सेवाओं की दुकान को छोड़कर शेष सभी प्रकार की दुकानें एवं प्रतिष्ठान निर्धारित मार्ग में रूट के अनुसार तय किए गए सड़क के दाएं -बाएं पड़ने वाले दुकान पूर्व के निम्नांकित कार्य दिवस के अनुसार खोलें एवं बंद किए जाएंगे। दाएं- बाएं खुलने वाले दुकान/ प्रतिष्ठान के खोले जाने की अवधि प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक ही रहेगी

■शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे।

■सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑन लाईन एवं दूरस्थ शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं ये कार्यशील रहेंगे।

■सभी पूजा के स्थान/धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का धार्मिक समागम, सभा आदि की अनुमति नहीं होगी।

■सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम समारोह, समागम, सभा आदि पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही पार्क, जिम्नेजियम आदि भी बंद रहेंगे।

रात्रि कर्फ्यू 10.00 pm से 05.00 am तक उक्त अवधि तक के लिए लागू रहेगा।

■इस प्रकार दिनांक 16.08.2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ही, कंडिका-2, 3, 4, 6 में अंकित तालिका के अनुसार प्रतिदिन खुलने वाले आवश्यक वस्तुओं एवं अनिवार्य चिकित्सीय सेवाओं के दुकान प्रतिष्ठान, नोट-1 से 4 तक एवं इसमें अंकित दुकान/प्रतिष्ठान के खुलने का रूट के अनुसार निर्धारित कार्य दिवस कंडिका-A से N तक निदेश 1 एवं 2 कंडिका-7 के नोट- A से F तक दिये गये निदेश कंडिका-8, 9, 10, 11, 12, 13 (नोट में अंकित निदेश सहित) तथा 14 एवं अनुपालन के लिये दिये गये अग्रांकिंत वैधानिक निदेश यथावत रहेंगे। 

उपरोक्त आदेश दिनांक 17.08.2020 से 06.09.2020 तक लागू रहेगा। 

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया कि उपरोक्त संशोधित आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

-@AnjNewsMedia-

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