गया में तीसरे चरण के लॉकडाउन का निर्देश-किया खुलेगा किया नहीं


डीएम ने जारी की  आदेश

गया : तीसरे चरण के लॉक डाउन के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 403/20DM I (A), दिनांक 1 मई 2020 के द्वारा कोविड-19 वायरस का प्रसार रोकने हेतु राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के संबंध में जारी नए आदेश के आलोक में बिहार सरकार के गृह विभाग के पत्रांक-298/ अ.मु.स.को, पटना, दिनांक-03/05/2020 के द्वारा आदेश जारी किया गया है। बिहार सरकार के उक्त पत्र के द्वारा बिहार राज्य में कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने हेतु निम्न आदेश दिए गए हैं।

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गया में तीसरे चरण के लॉकडाउन का निर्देश-किया खुलेगा किया नहीं, AnjNewsMedia
तीसरे चरण लॉकडाउन:डीएम-एसएसपी ने दी निर्देश बाजार में किया खुलेगा किया नहीं 

1.संपूर्ण बिहार राज्य में दो प्रकार के जोन होंगे। प्रथम रेड जोन के जिले जो भारत सरकार के मापदंडों के अंतर्गत समय-समय पर रेड जोन के रूप में अधिसूचित किये जाएंगे तथा द्वितीय राज्य के सभी शेष जिले जो ऑरेंज ज़ोन माने जाएंगे।
2. रेड जोन में भारत सरकार के द्वारा निर्गत आदेश यथावत लागू रहेंगे, परंतु भारत सरकार की गाइड लाइन की कंडिका-7(।।)d के अंतर्गत जो दुकानें खोलने का आदेश है, वह केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकानें खोलने हेतु अनुमान्य होगा। आवश्यक वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा अपने जिले की स्थिति एवं आवश्यकता को देखते हुए अपने स्तर से निर्णय लेने का आदेश निर्गत किया जाएगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त ऑरेंज जोन के लिए भी वही आदेश होगा, जो रेड जोन के लिए है।
राज्य सरकार द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्देश के आलोक में गया जिला की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिकोण से निर्देश दिए जाते हैं।
*वैसे आदेश जो पूर्ववत लागू रहेंगे अर्थात बंद रहेंगे।*
1.सभी घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ( गृह विभाग द्वारा दिए अनुमति को छोड़कर)।
2. सभी तरह के यात्री रेल परिचालन (सुरक्षा एवं गृह विभाग द्वारा दिए गए अनुमति को छोड़कर) ।
3. सभी अंतर्राज्यीय/अन्तर्जिला यात्री बस (गृह विभाग द्वारा दिए अनुमति को छोड़कर) ।
4. अंतर्राज्यीय निजी आवागमन (आकस्मिक चिकित्सा को छोड़कर) ।
5. सरकारी/गैर सरकारी मदरसा सहित सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान ।
6.सभी सिनेमा हॉल/शॉपिंग मॉल/शो रूम/जिम्नाजियम/खेल/स्विमिंग पूल एवं अन्य ।
7. सभी सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/धार्मिक कार्यक्रम।
8. सभी प्रकार के धार्मिक स्थल/पूजा स्थल ।
9. साइकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा/टैक्सी/अन्तर्जिला बस ।
10. बाल काटने की दुकानें एवं स्पा और सैलून।

*वैसे कार्य जिन्हें अनुमति दी जाती है।*
1. चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति।
2. दो पहिया वाहन में एक व्यक्ति अर्थात मात्र चालक।
3. शहरी क्षेत्रों में कार्यों हेतु पूर्व में दी गई अनुमति लागू रहेगी।
4. सभी प्रकार के आवश्यक वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स।
5. ग्रामीण क्षेत्र में बाजार, मार्केट, काम्प्लेक्स, पान दुकान, रेस्टोरेंट, होटल जहां लोगों की भीड़ एकत्रित होती है, को छोड़कर शेष दूकाने खुलेंगी ।
6. ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग मेन्टेन करते हुए सभी तरह के निजी निर्माण कार्य करवाने की अनुमति दी जाती है।
7. शहरी क्षेत्र में ईट,गिट्टी, छड़, सीमेंट, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल समान, ऑटो रिपेयर, सर्विस सेंटर, टायर की दुकानें(शोरूम को छोड़कर) खुलेंगे।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में निजी संस्थान कुल कर्मियों के 33% उपस्थिति के साथ ।
9. सरकारी कार्यालय भी पूर्ववत सरकारी निदेशानुसार कार्यरत रहेगा।
उपरोक्त कार्य हेतु अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि उक्त कार्य हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजेशन, साफ-सफाई तथा साबुन आदि का उपयोग निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन गुरुद्वारा लेन में सील बंदी को शिथिल करते हुए वहां के लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है।
उपरोक्त सभी अनुमति प्रातः 6:00 बजे से संध्या 6:00 बजे तक के लिए ही लागू रहेगी। रात्रि 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के लिए उपरोक्त के लिए किसी भी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
अतः सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अपने-अपने क्षेत्रों में दृढ़ता से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय।
जिला दंडाधिकारी, गया।
– अंज न्यूज मीडिया की प्रस्तुति

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