डीएम के दिशा- निर्देश का करें पालन
जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण से रोकथाम एवं इसके निरोधात्मक उपाय हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में गया जिला अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निम्नांकित आदेश दिए गए हैं:-
1. सभी रिस्टोरेंट, ढावा एवं पान की दूकान दिनांक 31.03.2020 तक बंद किया जाता है।
2. सभी लोक शिकायत निवारण कार्यालय, सभी आरटीपीएस केंद्र, डीआरसीसी, सभी निबंधन कार्यालय दिनांक 31.03.2020 तक बंद रहेंगे।
डीएम का दिशा- निर्देश |
3. गया वासियों से अपील की जाती है कि सदर अस्पताल के ओ0पी0डी0 पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित न करें, ज्यादा गंभीर बीमार पड़ने पर ही अस्पताल पहुँचे। आवश्यकता पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 104 की सेवा लें।
4. बिहार धार्मिक न्यास परिषद द्वारा जारी निर्देश के आलोक में सभी मंदिरों में पूजा-अर्चना हेतु व्यक्तियों के प्रवेश को सीमित किया जाता है।
5. पक्षियों में बर्ड फ्लू की संभावना को देखते हुए निम्न निर्देश दिए जाते हैं:-
*कौआ अथवा अन्य पक्षियों के आकस्मिक मृत्यु होने पर उन्हें गहरे गड्ढे में दफनाएं।*
*मृत पक्षी को नंगे हाथों से न छुएं।*
*मृत पक्षी के स्थान को प्रत्येक सप्ताह (चार सप्ताह तक) सेनीटाइज किया जाए। आसपास ऐसी घटना होने पर इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दें।*
6. सभी जिला वासियों से अपील की जाती है कि अगले कुछ दिनों तक घरों से कम से कम बाहर निकलें एवं सभी तरह के सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखें।
– रिपोर्ट : अशोक कुमार अंज, लेखक-पत्रकार