ग्रामीण कौशल्य योजना

 गया : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के तत्वावधान में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत युवाओ को विभिन्न क्षेत्रों में नि:शुल्क रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज समाहरणालय परिसर में 24 प्रचार रथ को जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर ज़िले से सभी प्रखंडों के लिए रवाना किया गया।

Advertisement

 

              यह प्रचार वाहन ज़िले के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में घूम घूम कर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का प्रचार प्रसार करेगी, जिससे युवा विभिन्न क्षेत्रों में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने रोज़गार के लिए जागरूक हो सकेंगे। सभी प्रचार वाहन में ऑडियो रिकॉर्डिंग, फ्लेक्स बोर्ड में महत्वपूर्ण जानकारी से लैश ये वाहन 03 दिनों के लिए चलाया जाएगा। 

              ज़िला पदाधिकारी ने बताया कि प्रचार प्रसार से बेरोज़गार युवाओ को काफी हद तक लाभ मिलेगा। ज़िले के युवा नि:शुल्क विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना कौशल सम्बर्धन करेंगे तथा नियोजन प्राप्त करेंगे। उन्होंने निदेश दिया कि इन प्रचार वाहन के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इस योजना के बारे में विस्तार से बताया जाए। 

             डीपीएम जीविका श्री मुकेश कुमार द्वारा बताया गया कि ग्रामीण युवक/युवती जो बीपीएल य जीविका स्वयं सहायता परिवारों से हो या जिन्हें मनरेगा के तहत कम से कम एक वर्ष में 35 दिनों का काम प्राप्त हो, वे इस योजना से लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य उम्मीदवार होंगे। इस योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 

             प्रशिक्षण हेतु मुख्य ट्रेड के रूप में हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट, भवन निर्माण, आटोमोटिव रिपेयरिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल रिपेयरिंग, रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, नर्सिंग असिस्टेंट, सेल्स मार्केटिंग वस्त्र एवं परिधान, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, बैंकिंग एवं लेखांकन, यात्रा एवं पर्यटन, कूरियर एवं लॉजिस्टिक, प्लंबिंग इत्यादि शामिल हैं। इसमे नि:शुल्क प्रशिक्षण, यूनिफॉर्म एवं पुस्तक की व्यवस्था, प्रशिक्षण के उपरांत न्यूनतम 70% युवाओं को रोजगार का अवसर, आवासीय एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा, प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के उपरांत अधिकतम 6 माह तक ₹1000 प्रतिमाह आर्थिक सहयोग, गैर आवासीय प्रशिक्षण की स्थिति में प्रतिदिन की उपस्थिति के हिसाब से ₹125 भोजन एवं यात्रा भत्ता तथा प्रशिक्षण के उपरांत एनसीवीटी/एसएससी का प्रमाण पत्र प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। 

              ज़िले के सभी बेरोज़गार युवाओ से जिलाधिकारी ने अपील किया के वे इस प्रचार वाहन के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु संबंधित प्रखंड के जीविका कार्यालय में संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त कर सकतें हैं। 

              इस अवसर पर डीपीएम जीविका श्री मुकेश कुमार, प्रबंधक संचार, जीविका श्री दिनेश कुमार, प्रबंधक, रोज़गार, जीविका श्री ज्योति प्रकाश शामिल थे।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना


मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना एवं मुख्यमंत्री गली नाली योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत – धनावां, प्रखंड – बोधगया के वार्ड अध्यक्ष श्री लालमुनी मांझी, ग्राम – कंचनपुर एवं वार्ड सदस्य श्री रितेश कुमार, ग्राम – कंचनपुर, बोधगया के द्वारा सरकारी आदेश की अवहेलना, कार्य में लापरवाही एवं सरकारी राशि 13 लाख 78 हजार 994 रुपए का गबन करने के आरोप में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोधगया के आदेश पर धनावां पंचायत के मुखिया/पंचायत सचिव द्वारा थाना अध्यक्ष, बोधगया को इन दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। 

                विदित हो कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग पटना द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना एवं मुख्यमंत्री गली नाली योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत धनावां के वार्ड संख्या 06 में कार्य कराने हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बचत खाते में राशि स्थानांतरित की गई। खाता का वित्तीय संचालन वार्ड अध्यक्ष श्री लालमुनी मांझी एवं वार्ड सचिव श्री रितेश कुमार, ग्राम कंचनपुर के संयुक्त हस्ताक्षर से किया गया है। 

                उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा गली नाली निर्माण तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना में कार्य कराने हेतु प्राक्कलित राशि क्रमशः 2,50,500 एवं 14,97,100 के विरुद्ध दिनांक 28 मई 2018 को नाली निर्माण हेतु 1,50,000 तथा दिनांक 27 नवंबर 2018 को पेयजल आपूर्ति योजना हेतु 14,97,100 रुपए अग्रिम राशि दी गई।

                उक्त दोनों योजनाओं को अग्रिम प्राप्ति के 3 माह के अंदर पूर्ण करना था, परंतु वार्ड अध्यक्ष तथा वार्ड सचिव द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी 2 वर्ष से अधिक समय होने पर भी योजनाएं पूर्ण नहीं की गई। इन दोनों पर दोनों योजनाओं के लिए वसूलनीय राशि 13,78,994 रुपए होता है, जिसे गबन राशि मानते हुए दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना अध्यक्ष, बोधगया को पत्र दिया गया है। 

                विदित हो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोधगया द्वारा मुखिया एवं पंचायत सचिव, धनावां पंचायत को पत्र के माध्यम से आदेश देकर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।

– AnjNewsMedia

Leave a Comment

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!