जन शिकायत की सुनवाई

आयुक्त ने की जन शिकायत पर सुनवाई

आयुक्त श्री पाल ने जन शिकायत की सुनवाई करते
गया : आयुक्त, मगध प्रमंडल कार्यालय के सभागार में आयुक्त, मगध प्रमंडल, पंकज कुमार पाल के द्वारा जन शिकायत के मामले में 25 आवेदकों की सुनवाई की गई। उनमें कई मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। वजीरगंज प्रखंड के जमुआवां पंचायत के जमुआवां गांव निवासी संजीत कुमार अपनी बहन के साथ आयुक्त के समक्ष अपनी फरियाद सुनाई कि उनके पिताजी का चचेरा भाई उमेश कुमार बगैरह घर पर रहने वाली उनकी अकेली बहन को डराता धमकाता है। आपसी जमीनी विवाद का मामला चल रहा है, विवादित जमीन पर धारा 107 भी लगा है। थाना के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। आयुक्त ने दूरभाष पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वजीरगंज को मामले की तहकीकात कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को जमीनी विवाद के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 जुलाई तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जन शिकायत पर  सुनवाई करते आयुक्त
चाकन्द थाना के नौगढ़ निवासी रामसकल यादव ने अपनी व्यथा सुनाई कि संबंधित अंचल द्वारा जमीन की मापी नहीं की जा रही है। इसी प्रकार सदर प्रखंड के कृष्णा ठाकुर ने भी शिकायत की। डीसीएलआर सदर को 5 जुलाई तक जमीन की मापी कराने का निर्देश दिया गया। राजन मध्य विद्यालय, गुरुआ के प्रखंड शिक्षक कमलेश प्रसाद ने आवेदन दिया कि उनके शौचालय के सोख्ता सरकारी जमीन में होने के कारण तोड़ा जा रहा है। उनकी शिकायत है कि अनेक लोगों ने सरकारी जमीन पर वहां अवैध निर्माण कर रखा है। यदि अतिक्रमण हटाना है तो सभी का अतिक्रमण हटना चाहिए न कि केवल उनका। आयुक्त ने आवेदक कमलेश प्रसाद को ही 3 दिनों के अंदर अपना अतिक्रमण स्वयं हटवा लेने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि 3 दिनों के अंदर स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाए तो आवेदक को निलंबित किया जाएगा। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, गुरुआ को भी इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया। सरकारी कर्मी के द्वारा इस तरह की दलील दिए जाने के कारण आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी टिकरी को दूरभाष पर 3 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटने की स्थिति की जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा। मुफस्सिल थाना के भुसुंडा निवासी देव मुनि देवी ने आवेदन दिया कि 1994 में उनका इंदिरा आवास का निर्माण जिलाधिकारी द्वारा करवाया गया था। लेकिन आज उस पर पड़ोसी बाल्मीकि दास एवं पप्पू दास ने कब्जा कर लिया है। आयुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को 5 जुलाई 2019 तक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। टिकारी थाना के नोनी जलालपुर निवासी कपिल देव शर्मा की पत्नी सुकांति देवी ने आवेदन दिया कि अंचलाधिकारी के रिपोर्ट के बावजूद उन्हीं के ग्रामीण चरित्तर यादव एवं उनके चारों भाई द्वारा जबरन उनकी जमीन पर दीवार का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, टेकरी द्वारा धारा 144 लागू नहीं किया जा रहा है। आयुक्त महोदय ने अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी को 5 जुलाई 2019 तक जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने एवं प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। औरंगाबाद जिले के वारून थाना ग्राम पिपरा हंडरा निवासी भिखन राम ने रेलवे के लिए उनकी अधिकृत जमीन का मुआवजा भू अर्जन कार्यालय द्वारा मुहैया नहीं कराने की शिकायत की। आयुक्त द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को 5 जुलाई 2019 तक नियमानुसार कार्रवाई कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया।

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