टीडीएस कटौती कार्यशाला का उद्घाटन
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गया : गया जिला परिषद के सभागार में आयकर आयुक्त टीडीएस (बिहार & झारखंड) पटना राम बिलास मिश्रा एवं जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा संयुक्त रुप से दीप प्रज्वलित कर एक दिवसीय टीडीएस कटौती कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इसके पूर्व सभी मंचासीन पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ देकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया।
जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यशाला सभी डीडीओ के लिए लाभदायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि जब वह नगर निगम पटना में थे तो बहुत सारे पूर्व के पदाधिकारियों का डिफॉल्ट थे। जिन्हें उन्होंने सूचित करते हुए ठीक कराया था। उन्होंने कहा कि टीडीएस कटौती के लिए पदाधिकारी स्वयं जिम्मेदार हैं चाहे उनका स्थानांतरण हो भी जाता है, तब भी। उन्होंने कहा कि जो डीडीओ सीधी जवाबदेही नहीं लेते हैं उन्हें सप्ताह में या 15 दिन पर एक बार जरूर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे गया के सभी डीडीओ एवं कर्मचारी काफी संवेदनशील है और आज के आयोजित इस कार्यशाला में बताया जाएगा उसका अनुसरण करेंगे और यह कार्यशाला सफल होगा। आयकर आयुक्त टीडीएस राम बिलास मिश्रा ने बताया कि टीडीएस कटौती के विषय में आयकर अधिनियम में वर्णित विभिन्न प्रावधानों का विस्तृत रूप से जानकारी दिया। सभी आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों को यह सलाह दी गई की वेतन से कर की कटौती प्रतिमाह करें। यदि टीडीएस की कटौती नहीं होता है तो 1 फ़ीसदी और काटकर जमा नहीं करते हैं तो डेढ़ फ़ीसदी प्रति माह की दर से ब्याज लगेगा और समय पर त्रैमासिक विवरण 24q /26q दाखिल करें। त्रैमासिक विवरणी 24q/ 26q दे तिथि के बाद दाखिल करने पर प्रतिदिन रुपया 200 के दर से विलंब शुल्क धारा 234E के तहत देय होगा। उन्होंने हाउस रेंट अलाउंस (एच आर ए) के तहत मिलने वाली आयकर की छूट तथा फॉर्म 12bb पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया तथा एचआरए की छूट संबंधित नियमों का जिक्र किया। सुप्रियो विश्वास ने अपने संबोधन में बताया कि आयकर अधिनियम 1961 के टीडीएस के विभिन्न प्रावधानों के समयबद्ध अनुपालन पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने वहां उपस्थित अधिकारियों से त्रैमासिक टीडीएस भी भरने की निर्धारित प्रपत्र में सही तरीके से एवं सही समय पर दाखिल करने के बारे में बताया। ताकि विभिन्न करदाताओं से स्रोत पर की गई कटौती उनके पैन पर प्रदर्शित हो सके एवं वह विभिन्न कठिनाइयों से बच सके।
ऐसा करने पर टीडीएस मिसमैच से बचा जा सकेगा। इसके उपरांत श्रीमती विमला कुमारी ने बताया कि कटौती की राशि को समयबद्ध तरीके से केंद्र सरकार के खाते में जमा करने के बारे में बताया। उन्होंने विलंब से किए गए कर के जामा पर आयकर अधिनियम के तहत अभियोजन के प्रावधानों के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि स्रोत पर की गई कटौती की राशि को समय पर जमा नहीं करने पर आयकर अधिनियम की धारा 276b के तहत 3 माह से 7 वर्ष तक कारावास का भी प्रावधान है। अतः इस तरह की गलतियों से बचें। उन्होंने वहां पूछे गए प्रश्नों का यथोचित समाधान बताया। अंत में विमला कुमारी ने आयोजन को सफल बनाने में उपस्थित हुए सभी आहरण एवं अधिकारियों का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर टीडीएस अंचल पटना मानव अदरक आयकर अधिकारी टीडीएस वार्ड गया श्रीमती विमला कुमारी एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।