लू/गर्म हवाओं को देखते हुए दिन में 11:00 बजे से 4:00 बजे तक सभी कंस्ट्रक्शन कार्य को बंद रखने के लिए जारी की गई निषेधाज्ञा
दिन में 11:00 बजे से 4:00 बजे तक दुकानों को बंद रखने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स से की गई अपील
दिन में 10:30 बजे तक ही किये जाएंगे मनरेगा के कार्य
प्रचंड गर्मी और लू से बचने के लिए डीएम अभिषेक सिंह का एडवाइजरी |
गया : जिले में पड़ रहे भीषण गर्मी एवं प्रचंड लू को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने चेंबर ऑफ कॉमर्स,गया से अपील की है कि गया शहरी क्षेत्र की दुकानों को सुबह में दिन के 11:00 बजे तक खोला जाए एवं अपराह्न में 4:00 बजे से खोला जाए। दिन में 11:00 बजे से 4:00 बजे तक दुकानों को बंद रखा जाए और ग्राहकों को भी इसकी सूचना दी जाए ताकि ग्राहक भीषण गर्मी एवं लू का शिकार न हो सकें। उन्होंने निषेधाज्ञा जारी करते हुए गया जिला में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन कार्य को दिन में 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक के लिए रोक लगा दी है ताकि मजदूरों एवं अन्य संबंधित कर्मियों को भीषण गर्मी एवं लू से बचने का अवसर प्राप्त हो सके। इसका अनुपालन सख़्ती से कराने का सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया है। भीषण गर्मी एवं लूं को देखते हुए मनरेगा के तहत करवाये जानेवाले कार्य को दिन के 10:30 बजे तक ही करवाने का निर्देश जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि पूर्वाह्न 10:30 बजे तक मनरेगा के कार्य सम्पन्न करवाया जाए। मनरेगा के तहत दिन के 10:30 बजे के बाद कोई भी कार्यादेश निर्गत नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में दिन में पूर्वाहन 11:00 बजे के बाद मनरेगा का कार्य किसी भी कर्मी से नहीं करवाया जाएगा। इसका अनुपालन सख्ती से करने का सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश जारी किया गया है।