प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंध कार्रवाई की समीक्षा

प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंध कार्रवाई की समीक्षा

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2 गया : जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में प्लास्टिक कैरी बैग नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समीक्षा एवं मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक की गई। जिसमें नगर निगम गया, नगर पंचायत टेकारी, नगर पंचायत शेरघाटी एवं नगर पंचायत बोधगया के लिए गठित सिटी स्क्वायर/ टास्क फोर्स के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाए जाने के उपरांत अब तक की गई छापेमारी एवं लगाए गए जुर्माना की समीक्षा की गई। तथा यह भी बात सामने उभर कर आई कि ज्यादा छापेमारी फुटकर विक्रेता के यहाँ ही की गई है। जिलाधिकारी ने बड़े बड़े व्यापारियों के यहां छापेमारी करने का निर्देश दिया। सदस्यों द्वारा बाजार में नए प्रकार के कैरी बैग के प्रयोग से भी जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। कैरी बैग के कुछ नमूने जांच करवाने का आदेश नगर आयुक्त नगर निगम को दिया गया। उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 एवं पर्यावरण जल एवं वायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना के क्रियान्वयन एवं मानकीकरण हेतु बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन समिति 2018 का मॉडल अधिसूचना जारी किया गया है। जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति नगर निगम या नगर निकाय के क्षेत्र में किसी प्रकार का कैरी बैग का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन या उपयोग, इसके साइज और मोटाई का विचार किए बिना, नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। वैसे पॉलिथीन पैकेजिंग मैटेरियल जो 50 माइक्रोन से कम हो और जिन पर लेवल मार्क न किए गए हो उसे जब्त किया जाएगा। रीसायकल किए गए प्लास्टिक के बने उत्पादों का प्रयोग खाने पीने के लिए तैयार, भोज्य पदार्थ के भंडारण, ले जाने, वितरण या पैकेजिंग के लिए नहीं किया जाएगा। प्लास्टिक मैटेरियल मल्टीलेयर पैकेजिंग के सभी उत्पादक को रीसाइकिल्ड एवं विनिर्माण के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन एवं नवीकरण संख्या प्राप्त करना होगा। कई सदस्यों ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन से प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित किया गया है। कंपनियों द्वारा पैकेजिंग के लिए किए गए किस प्रकार के प्लास्टिक पैकेट को छूट दिया गया है इस संबंध में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को नगर निगम से संपर्क कर कौन से प्लास्टिक का प्रयोग करना है कौन से प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है की सूची बनवा कर इसका प्रचार-प्रसार करवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में नगर आयुक्त नगर निगम ईश्वर चंद्र शर्मा, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, गया जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य प्रमोद भदानी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।


गया : जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में प्लास्टिक कैरी बैग नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय समीक्षा एवं मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक की गई। जिसमें नगर निगम गया, नगर पंचायत टेकारी, नगर पंचायत शेरघाटी एवं नगर पंचायत बोधगया के लिए गठित सिटी स्क्वायर/ टास्क फोर्स के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाए जाने के उपरांत अब तक की गई छापेमारी एवं लगाए गए जुर्माना की समीक्षा की गई। तथा यह भी बात सामने उभर कर आई कि ज्यादा छापेमारी फुटकर विक्रेता के यहाँ ही की गई है। जिलाधिकारी ने बड़े बड़े व्यापारियों के यहां छापेमारी करने का निर्देश दिया। सदस्यों द्वारा बाजार में नए प्रकार के कैरी बैग के प्रयोग से भी जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। कैरी बैग के कुछ नमूने जांच करवाने का आदेश नगर आयुक्त नगर निगम को दिया गया। उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 एवं पर्यावरण जल एवं वायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना के क्रियान्वयन एवं मानकीकरण हेतु बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन समिति 2018 का मॉडल अधिसूचना जारी किया गया है। जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति नगर निगम या नगर निकाय के क्षेत्र में किसी प्रकार का कैरी बैग का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन या उपयोग, इसके साइज और मोटाई का विचार किए बिना, नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। वैसे पॉलिथीन पैकेजिंग मैटेरियल जो 50 माइक्रोन से कम हो और जिन पर लेवल मार्क न किए गए हो उसे जब्त किया जाएगा। रीसायकल किए गए प्लास्टिक के बने उत्पादों का प्रयोग खाने पीने के लिए तैयार, भोज्य पदार्थ के भंडारण, ले जाने, वितरण या पैकेजिंग के लिए नहीं किया जाएगा। प्लास्टिक मैटेरियल मल्टीलेयर पैकेजिंग के सभी उत्पादक को रीसाइकिल्ड एवं विनिर्माण के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन एवं नवीकरण संख्या प्राप्त करना होगा। कई सदस्यों ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन से प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित किया गया है। कंपनियों द्वारा पैकेजिंग के लिए किए गए किस प्रकार के प्लास्टिक पैकेट को छूट दिया गया है इस संबंध में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को नगर निगम से संपर्क कर कौन से प्लास्टिक का प्रयोग करना है कौन से प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है की सूची बनवा कर इसका प्रचार-प्रसार करवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में नगर आयुक्त नगर निगम ईश्वर चंद्र शर्मा, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, गया जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य प्रमोद भदानी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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