मतदान के दौरान नीमचक बथानी में रहेगा निषेधाज्ञा लागू

19 मई 2019 मतदान एवं चुनाव के मद्देनजर 26 मई 2019 तक नीमचक बथानी अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सुरक्षा की पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
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मतदान के दौरान नीमचक बथानी में रहेगा निषेधाज्ञा लागू : एसडीओ
नीमचकबथानी एसडीओ मनोज कुमार तथा फिल्मी पत्रकारबाबू अंज
गया : अनुमंडल दंडाधिकारी नीमचक बथानी श्री मनोज कुमार ने 19 मई 2019 मतदान एवं चुनाव के मद्देनजर 26 मई 2019 तक नीमचक बथानी अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है एवं उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा है कि *दिनांक 19.05.2019 को इस अनुमंडल के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदान एवं दिनांक 23.05.2019 को मतगणना का कार्य किया जाएगा। जिसके फलस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों एवम विरोधियों के बीच मतदान को अपने पक्ष में करने एवं मतगणना के परिणामों को लेकर मतगणना के पश्चात भी नीमचक बथानी अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की जा सकती है । जिसके मद्देनजर संपूर्ण नीमचक बथानी अनुमंडल, गया के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आवश्यक है।*
*अतः मैं मनोज कुमार , अनुमंडल दंडाधिकारी, नीमचक बथानी, गया संतुष्ट होकर दिनांक 09.05.2019 से मतदान की तिथि एवं मतगणना के परिणामों के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु दिनांक 26.05.2019 तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण नीमचक बथानी अनुमंडल, गया के अंतर्गत निम्नांकित आदेश जारी करता हूं *:-
कोई भी व्यक्ति 5 या 5 से अधिक की समूह में एकत्रित नहीं होगा।
किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं होगी। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/ जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव-यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी /पुलिस बल पर लागू नहीं होगा ।
कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर- धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
(क) यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि- व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/ निर्वाचन कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा
(ख) यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर निर्गत किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्ति धारियों पर शिथिल रहेगा।
19 मई को होने वाले मतदान की पूरी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी
किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।
कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन के सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न हीं भड़काएंगे।
कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।
कोई भी व्यक्ति जुलूस प्रारंभ/ समाप्त होने के स्थान / समय एवं रूट आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा एवं सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात हीं जुलूस निकालेगा। किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल द्वारा आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा भड़काउ भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे कि किसी व्यक्ति, राजनैतिक दल एवं किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे।

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