लॉकडाउन की अवधि में होगी शादी : डीएम


सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हए लॉकडाउन में हो सकेगा शादी- विवाह
विवाह के लिए लेना होगा जिला प्रशासन से अनुमति
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गया : जिला दंडाधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा शादी विवाह के संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 (THE EPIDEMIC DISEASE ACT, 1897) एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना वायरस (कोविड-19) को वैश्विक महामारी घोषित की गई है। कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को देखते हुए इसके बचाव एवं रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश 40-3/2020 D दिनांक 24.03.2020 एवं दिनांक 15.04.2020 द्वारा लॉकडाउन की अवधि को दिनांक 03.05.2020 तक बढ़ाकर दिनांक 17.05.2020 कर दी गई है। उक्त अवधि में कुछ आवश्यक क्षेत्रों में कार्य करने हेतु दिनांक 20.04.2020 के प्रभाव से रियायत दी गई है।

लॉकडाउन की अवधि में होगी शादी : डीएम, AnjNewsMedia
लॉकडाउन की अवधि में शादी के लिए जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति 

वर्तमान समय में शादी-विवाह का मुहूर्त का महीना होने के कारण जिला के कई क्षेत्रों में शादी-विवाह कार्यक्रम का आयोजन की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं।
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त पत्रों द्वारा शादी-विवाह के कार्यक्रम आयोजन के संबंध में सामाजिक दूरी को अपनाते हुए मास्क/गमछा, सेनीटाईजर, साबुन, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था के साथ परिवार के सदस्य एवं रिस्तेदार तथा वर/कन्या पक्ष के सीमित सदस्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने संबंधी निर्देश जारी किया गया है।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 (THE EPIDEMIC DISEASE ACT, 1897) एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गया जिला को *Incident Commander,* ( आपतित/आकस्मिक समादेशक) की शक्ति प्रदान की गई है।
शादी-विवाह के कार्यक्रम के आयोजन हेतु गृह विभाग, भारत सरकार द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।
– अंज न्यूज मीडिया प्रस्तुति

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