आयुक्त श्री पाल ने लोक शिकायत निवारण में सुनवाई करते |
गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वितीय अपील के 25 मामलों में आयुक्त मगध प्रमंडल गया श्री पंकज कुमार पाल द्वारा सुनवाई की गई। कई मामलों में अपीलार्थी अनुपस्थित रहे, कई मामलों में सुनवाई कर आदेश पारित किया गया। इनमें *केस संख्या – 2087* अपीलार्थी महेश शर्मा के मामला जो रामसागर तालाब, गया के पास शंकर लॉज के नाम से प्रसिद्ध चार मंजिला भवन बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण कार्य कराए जाने से संबंधित है,में उप नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा प्रतिवेदन किया गया कि मुकदमा संख्या 65/17-18 द्वारा विचलन का निर्माण कराया गया है जिसकी सुनवाई नगर निगम कार्यालय में की जा रही है। आयुक्त ने उप नगर आयुक्त, नगर निगम, गया को निदेशित किया कि 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करें।
*केस संख्या – 2088* के अपीलार्थी महेश शर्मा के मामला जो बेलागंज अंतर्गत उच्च विद्यालय अंगधा में शैक्षणिक गिरावट वित्तीय अनियमितता पंजी का संधारण नहीं किए जाने तथा सामग्री खरीद में अनियमितता से संबंधित है,में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्यमिक शिक्षा द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार उच्च विद्यालय शाहपुर, बेलागंज कारू चौधरी प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय पनारी, बेलागंज नौशाद आलम प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय बेलहड़िया, बेलागंज से सेवानिवृत्त शिक्षक सह पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक के ऊपर यथोचित कार्रवाई हेतु प्रस्ताव निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार का उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, माध्यमिक शिक्षक नियोजन इकाई को भेजी गई है। जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकारी गया के स्तर से मामले के निष्पादन में लापरवाही बरतने, जांच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए जाने, आदि के बिंदु पर डीपीओ माध्यमिक शिक्षा गया पर अर्थदंड तथा विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। आयुक्त महोदय ने उक्त बिंदुओं पर प्रतिवेदन प्राप्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया है को अगली सुनवाई अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।
लोक शिकायत निवारण में आयुक्त पंकज कुमार पाल की कार्रवाई |
*केस संख्या – 2089* अपीलार्थी महेश शर्मा के मामला जो फल्गु नदी पर बने सिक्स लेन पुल के दोनों किनारे पुल के पूर्वी भाग से पश्चिम तक अस्थाई अतिक्रमण किए जाने से संबंधित है, पर अंचलाधिकारी मानपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुछ दिनों पूर्व ही प्रश्नगत स्थल से अतिक्रमण खाली कराया गया था। उक्त स्थल पर प्रतिदिन सड़क के दोनों किनारे पर सब्जी विक्रेता, ठेला- खोमचा वाले के द्वारा अस्थाई रूप से अतिक्रमण किया जाता है। समय-समय पर अतिक्रमण हटाया जाता है। मानपुर सिक्स लेन पुल से मुफस्सिल मोड़ तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है, जिसके लिए चार अमीन की संयुक्त टीम गठित कर मापी कराई गई है, जिसमें 31 लोगों को स्थाई, अस्थाई अतिक्रमण कारी के रूप में चिन्हित किया गया है। आयुक्त ने अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए अंचलाधिकारी मानपुर, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल संख्या -1, नगर आयुक्त नगर निगम गया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं आवेदक को उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है।
*केस संख्या – 2076* में हेल्पिंग हियुमन की ओर से मानव द्वारा अपील जो विष्णुपद महा शमशान के जीर्णोद्धार सुविधाओं के सुधार से संबंधित है, में उप नगर आयुक्त नगर निगम गया ने प्रतिवेदित किया कि पुराने दाह स्थल के जीर्णोद्धार को कोई योजना निगम बोर्ड से स्वीकृत नहीं है। दाह स्थल के पास पियाऊ उपलब्ध है। स्ट्रीट लाइट लगा दिया गया है। इसके अलावा आठ मिनी हाई मास्ट लाइट भी लगाई गई है। पितृपक्ष मेला में रंग रोगन का कार्य कराया गया है। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि नया शेड का शौचालय भरा हुआ है। इसके अलावा चापाकल मरम्मति एवं प्रतिक्षालय का भी जीर्णोद्धार भी नहीं कराया गया है। आयुक्त ने उक्त मामले की जांच के लिए आयुक्त के सचिव के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की। उक्त कमेटी में अनुमंडल पदाधिकारी गया, नगर आयुक्त नगर निगम गया, उप विकास आयुक्त गया सदस्य के रूप में रहेंगे। कमेटी को उक्त मामले में स्थल जांच कर अंतिम रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया गया है।