वनरक्षी के पद पर चयन की परीक्षा की तैयारी पूरी

जिले के 40 परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 दं०प्र०सं० के तहत निषेधाज्ञा लागू
Advertisement

गया : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार ने वनरक्षी के पद पर चयन हेतु दिनांक 16 जून, 2019 को गया शहर अंतर्गत विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संचालन हेतु 40 परीक्षा केंद्र के इर्द-गिर्द धारा 144 दं०प्र०सं० के तहत परीक्षा अवधि में लागू किया गया है। गया कॉलेज, गया, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज, गया, जगजीवन कॉलेज, गया, कामता प्रसाद सिंहा इंटर कॉलेज, गया, डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, कैंट एरिया, गया, महावीर इंटर कॉलेज, स्वराजपुरी रोड, गया, टी मॉडल इंटर +2 विद्यालय, जीबी रोड, गया, मां बागेश्वरी इंटर कॉलेज, प्रेतशिला, गया, +2 जिला स्कूल, गया, सुरेंद्र प्रसाद यादव कॉलेज, गया, राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज, डेल्हा, गया, संजय सिंह यादव कॉलेज, गया, हरिदास सेमिनरी +2 स्कूल, गया, डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, रोटरी कैंपस, गया, मीना देवी +2 उच्च विद्यालय, गया, आकाश टेक्निकल क्लासेस, बाईपास रोड, गया, किसान इंटर कॉलेज, गया, महेश सिंह यादव कॉलेज, भट्ठबिघा, गया, गौतम बुद्धा पारा मेडिकल कॉलेज, गया, दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर, गया, मानव भारती नेशनल स्कूल, केंदुई, गया, रामरूची बालिका इंटर स्कूल, गया, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, गया, +2 उच्च विद्यालय, चंदौती मोड़, गया, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, बोधगया, गवर्नमेंट कन्या +2 उच्च विद्यालय, गया, भुनेश्वर प्रसाद हायर सेकेंडरी स्कूल, गया, +2 जग्गुलाल मेहता हाई स्कूल, गया, जितेंद्र कुमार यादव सीनियर सेकेंडरी +2 स्कूल, गया, +2 उच्च विद्यालय, बोधगया, सिटी पब्लिक स्कूल, गया, हादी हाशमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गया, लालू मंडल कॉलेज, डेल्हा, गया, अनुग्रह कन्या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, गया, डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल काईया, गया, परम ज्ञान निकेतन परमधाम, गया, महावीर मध्य विद्यालय, गया, मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय, गया, क्वासिमी मध्य विद्यालय, गया एवं +2 उर्दू कन्या उच्च विद्यालय, गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गया, सदर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में धारा 144 दं०प्र०सं० के तहत आदेश जारी किया है। निषेधाज्ञा के अनुसार 5 या 5 से अधिक समूह में सक्षम दंडाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना धरना/ प्रदर्शन/जुलूस अथवा आमसभा का आयोजन नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति सक्षम दंडाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना अस्त्र-शस्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा एवं सरकारी ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी/ पुलिस दंडाधिकारी एवं अन्य सरकारी कर्मी पठन/पाठन/बारात एवं शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों पर उपरोक्त आदेश लागू नहीं होगा। प्रतिनियुक्त गश्ती दल दंडाधिकारी एवं पुलिस दंडाधिकारी परीक्षा केंद्र के आसपास फोटोस्टेट केंद्र, दुकानों (विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों के समीप) पर परीक्षा अवधि में विशेष निगरानी रखेंगे। यह आदेश दिनांक 16 जून, 2019 को पूर्वाहन 6:00 बजे से अपराहन 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

Leave a Comment

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!