आयुक्त ने की AES/JE के रोकथाम की समीक्षा
डीपीएम अपनी निगरानी में प्रभावित गांव में ब्लीचिंग पाउडर केरोसिन का छिड़काव कराएं : आयुक्त
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गया : मगध प्रमंडल, गया पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तरीय AES/JE के रोकथाम हेतु की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि इसके लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।
कई मुद्दों पर आयुक्त श्री पाल ने की व्यापक समीक्षा बैठक |
जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक AES/JE वार्ड/डेडीकेटेड वार्ड बनाया गया है, जिसमें चिकित्सक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हैं। सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्लूकोमीटर उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही AES/JE के इलाज हेतु आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई है। वरीय चिकित्सकों के द्वारा संबंधित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक एवं पारा मेडिकल कर्मियों को AES/JE के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी आशा को पर्याप्त मात्रा में मेडिकल किट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें ओ०आर०एस० एवं पेरासिटामोल के अतिरिक्त आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। जन जागरूकता हेतु AES/JE से बचाव की जानकारी से संबंधित हैंड बिल वितरित करवाया जा रहा है। AES/JE के इलाज़ से संबंधित एस०ओ०पी० सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रभावित क्षेत्र एवं उसके आसपास फागिंग की व्यवस्था कराई गई है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय RRT के गठन किया गया है। टेमिफस सभी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध करा दिया गया है, फागिंग मशीन एवं मेलाथियान उपलब्ध है। प्राप्त आवेदन के अनुसार अभी तक अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गया में अरवल के 02, गया के 39, औरंगाबाद के 12, जहानाबाद के 6 एवं नवादा के 01 AES/JE के संदिग्ध मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 22 को ठीक कर डिस्चार्ज किया गया, 18 की मृत्यु हुई, जिनमें से 9 में JE (positive) पाया गया है, इनमें अरवल के 01, गया के 06, औरंगाबाद के 02 मामले शामिल हैं। 15 मरीज इलाजरत हैं एवं 05 स्वयं मरीज को लेकर चले गए। छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण लगातार किया जा रहा है। 9 जुलाई, 2019 से अब तक 7,281 बच्चों का टीकाकरण किया गया, जिनमें अरवल के 334, गया में 4939, औरंगाबाद में 307, जहानाबाद में 49, नवादा में 1109 तथा नालंदा के 543 शामिल हैं।
समीक्षा के दौरान आयुक्त, मगध प्रमंडल ने सख्त निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्र में डी०पी०एम० एवं आर०पी०एम० स्वयं जाकर ब्लीचिंग एवं केरोसिन का छिड़काव करवाएंगे तथा छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण करवाएंगे। साथ ही मेलाथियन का फागिंग अपने देखरेख में करवाएंगे।
बैठक में सभी पांचो जिला के सिविल सर्जन, डीपीएम, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, अधीक्षक अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं उपस्थित थे।
सिटी एसपी से मांगी गयी स्पष्टीकरण
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया पंकज कुमार पाल द्वारा की गई। सुनवाई में सिटी एसपी श्री मंजीत का लगातार अनुपस्थित रहने को लेकर आयुक्त महोदय ने उनसे स्पष्टीकरण की मांग करने का आदेश जारी किया है।
आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवाद की सुनवाई एवं निवारण में उदासीनता बरतने वाले लोग अधिकारों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा निर्देश संसुचित किया गया है, जिसमें लोक प्राधिकार की सवभवतः अनुपस्थिति, शिथिलता बरतने एवं निवारण में रुचि नहीं लाने के संबंध में साक्ष्याधारित आरोपों की सम्यक समीक्षा उपरांत संबंधित लोक प्राधिकार के विरुद्ध सेवा नियमों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई किए जाने का निर्देश है। मुख्य सचिव, बिहार पटना के द्वारा संसूचित निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने, अपीलीय मामलों की सुनवाई में लगातार अनुपस्थित रहने तथा वादों का निष्पादन में घोर लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया ने नगर पुलिस अधीक्षक, गया से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया। साथ ही उनके विरूद्ध सेवा नियमों के अंतर्गत कार्यवाही हेतु अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार पटना को अनुशंसा भेजी जाए।
आयुक्त ने की सीएमआर आपूर्ति की समीक्षा
जिला सहकारिता पदाधिकारी का वेतन रुका
सीएमआर आपूर्ति न करने वाले मिलर के विरुद्ध कुर्की ज़ब्ती का आदेश : आयुक्त
आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में खरीफ विपणन 2018-19 में पैक्स/ व्यापार मंडल द्वारा किए धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध राज्य खाद्य निगम को सीएमआर (चावल) आपूर्ति की समीक्षा की गई। बैठक में अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा जिले के जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, कोऑपरेटिव बैंक उपस्थित थे। समीक्षा में बताया गया कि गया जिला में अब तक 106 लॉट सीएमआर एवं औरंगाबाद जिले के 207 लॉट सीएमआर आपूर्ति पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा राज्य खाद्य निगम को नहीं किया गया है।
आयुक्त द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया श्री निकेश कुमार से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए उनका वेतन स्थगित कर दिया गया। साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निर्देश दिया गया की 31 जुलाई, 2019 तक शत-प्रतिशत सीएमआर की आपूर्ति नहीं कराने वाले समितियां को चिन्हित करते हुए संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल एवं टैग राइस मिलर पर प्राथमिकी दर्ज करें। साथ ही उनके संपत्ति, घर बार की कुर्की जब्ती कराने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि राइस मिलर अग्रिम सीएमआर उपलब्ध नहीं कराते हैं तो संबंधित राइस मिलर पर इकरारनामा के उल्लंघन के आलोक में कानूनी कार्रवाई किया जाए। साथ ही संबंधित विभाग, उद्योग विभाग को संबंधित मिलर की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा भेजी जाए।
वैसी समितियों को चिन्हित करते हुए चेतावनी एवं नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया, जिनका सीएमआर आपूर्ति अवशेष है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उन समितियों एवं राइस मिल पर कैंप करते हुए तथा अवशेष सीएमआर आपूर्ति कराने का निर्देश दिया गया। आयुक्त महोदय द्वारा सभी पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि अधिप्राप्ति कार्य में कॉपरेटिव बैंक की कोई भी राशि फंसा नहीं रहना चाहिए।