सभी व्यक्तियों का सैंपल जांच

जिलाधिकारी के निर्देश

गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में कोविड-19 से संबंधित विषयों पर विचार करते हुए निर्देश दिया गया कि कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी व्यक्तियों का सैंपल जांच शत प्रतिशत कराया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा निर्देश जारी कर बसों का परिचालन प्रारंभ किया गया है, जिसके फलस्वरुप जिला परिवहन पदाधिकारी यह सुनिश्चित कराएंगे कि सभी संबंधित बस ड्राइवर, कंडक्टर एवं यात्री मास्क का प्रयोग शत प्रतिशत करेंगे। ड्राइवर अथवा कंडक्टर बिना मास्क के वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो संबंधित वाहन की जब्ती की जाएगी।

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जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन एवं डीपीएम स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि प्रतिदिन 280 से 300 तक आरटीपीसीआर मशीन द्वारा सैंपल की जांच करें।

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कोविड-19 से संबंधित नियमित दिशा-निर्देश जारी

बैठक में उन्होंने प्रभारी कंट्रोल रूम वरीय उप समाहर्ता दुर्गेश नंदिनी को निर्देश दिया कि कंट्रोल रूम में जिन संबंधित विभागों कि शिकायतें मिलती हैं उन्हें त्वरित रूप से संबंधित विभागों के पदाधिकारी को सूचित करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई संगीन मामले की शिकायतें मिलती है तो वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को भी सूचित करेंगे। 

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 से संबंधित नियमित रूप से दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उन दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में डीपीएम स्वास्थ्य द्वारा बताया गया कि अब तक कुल 103203 सैंपल जांच किए गए हैं, जिनमें से 3775 व्यक्ति पॉजिटिव हुए है, 3317 व्यक्ति रिकवर्ड हो गए तथा 422 एक्टिव केस हैं।

बैठक में उपस्थित नगर आयुक्त गया नगर निगम श्री सावन कुमार, सहायक समाहर्ता श्री सौरभ सुमन यादव, सिविल सर्जन, अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री शंभू नाथ झा, अधीक्षक एवं प्राचार्य अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल, वरीय उप समाहर्ता गन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।


बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी के क्रम में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। यह प्रशिक्षण गया कॉलेज गया, अनुग्रह नारायण कॉलेज गया एवं मिर्जा गालिब कॉलेज गया में विगत 24 अगस्त 2020 से संचालित है। निर्वाचन प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

इसे निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है। निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सकती है। विगत लोक सभा निर्वाचन 2019 में कई अनुपस्थित कर्मियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28 (क) के तहत निर्वाचन कार्य हेतु कर्मियों को प्रतिनियुक्त की जानी है।

अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन कार्य में शिथिलता, लापरवाही, अवहेलना करता है तथा आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं भारतीय दंड विधान 1860 के तहत अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

-@AnjNewsMedia-

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