सहायक बिहार लोक सेवा आयोग (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के तहत निषेधाज्ञा लागू

*सहायक बिहार लोक सेवा आयोग (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा*

गया : बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा सहायक बिहार लोक सेवा आयोग (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन गया शहर अंतर्गत गया कॉलेज, गया, अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज, गया, महेश सिंह यादव कॉलेज, गया, सुरेंद्र प्रसाद यादव कॉलेज, गया, किसान इंटर कॉलेज, कोरामा, गया, संजय सिंह यादव कॉलेज, गया, मां बागेश्वरी इंटर कॉलेज, गया, कामता प्रसाद सिन्हा इंटर कॉलेज, गया, लालू मंडल कॉलेज, गया, मीना देवी +2 उच्च विद्यालय, ए पी कॉलोनी, गया, +2 जिला स्कूल, गया, टी मॉडल इंटर +2 विद्यालय, गया, +2 कासमी हाई स्कूल, गया, +2 गया उच्च विद्यालय, करीमगंज, गया, महावीर इंटर कॉलेज, गया, अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय, गया, हादी हाशमी उच्च विद्यालय, गया, प्रोजेक्ट कन्या उच्च, विद्यालय, बोधगया, ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल, मानपुर, हरिदास सेमिनरी, गया, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, रमना, सिटी पब्लिक स्कूल, मानपुर, सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल, मुस्तफाबाद, मिर्ज़ा ग़ालिब कॉलेज, गया, मानव भारती नेशनल स्कूल, केंदूई एवं रामरुची बालिका इंटर विद्यालय, गया, परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 17 मार्च 2019 को मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 02.15 बजे तक आयोजित की जाएगी। स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, गया द्वारा भा०द०प्र०स० की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है जिसके अनुसार परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत आदेश दिया जाता है कि 5 या 5 से अधिक समूह में सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना धरना/प्रदर्शन/जुलूस अथवा आम सभा का आयोजन नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना अस्त्र-शस्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा, परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन बंद रखेंगे, कोई भी परीक्षार्थी या उनके अभिभावक/ सहयोगी परीक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि नहीं रखेगा। साथ ही सरकारी ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य तैनात सरकारी कर्मियों एवं पठन/पाठन/बारात एवं शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों पर उपरोक्त आदेश लागू नहीं होगा। प्रतिनियुक्त गश्ती दल/दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी परीक्षा केंद्र के आसपास फोटो स्टेट केंद्रों, दुकानों (विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों के समीप) पर परीक्षा अवधि में विशेष निगरानी रखेंगे। यह आदेश दिनांक 17 मार्च 2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराहन 03.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। 

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