गया में लोक सभा चुनाव को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड और एसटीएफ टीम को किया गया प्रशिक्षित

*जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते हैं चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा और आप सबों का कार्य शुरू हो जाएगा*
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गया : गया गांधी मैदान में लोक सभा आम निर्वाचन 2019 के लिए फ्लाइंग स्क्वायड टीम एवं स्पेशल टास्क फोर्स की टीम का प्रशिक्षण कार्यक्रम गांधी मैदान के गांधी मंडप के समीप आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर गया जिला के लिए अधिक संख्या में एफएसडी एवं एसटीएफ टीमें गठित की गई हैं क्योंकि गया बड़ा जिला है साथ ही यहां दूरस्थ क्षेत्र अधिक हैं इसलिए प्रत्येक प्रखंड के लिए तीन-तीन टीम बनाया गया है एवं नगर निगम क्षेत्र के लिए 3 टीम इस प्रकार कुल 75 टीमें एफ एस टी एवं एसएसटी की बनाई गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते हैं चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा और आप सबों का कार्य शुरू हो जाएगा, आपकी जिम्मेवारी प्रारंभ हो जाएगी। आपके साथ वीडियोग्राफर होगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र सहित वाहन होंगे और आपको आचार संहिता का उल्लंघन एवं व्यय निगरानी के उल्लंघन पर नजर रखनी होगी। इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक नया ऐप सी विजिल ऐप शुरू किया गया है। जिसके द्वारा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग एवं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उलंघन की निगरानी की जाएगी। अब चुनाव से संबंधित शिकायत सी- विजील एप्प पर आएगी। पूर्व में दूरभाष पर शिकायतें प्राप्त होती थी और कार्यवाही में विलंब होता था, कभी-कभी साक्ष्य भी प्राप्त नहीं होता था। लेकिन इस बार इस ऐप पर शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की वीडियो और फोटो जीपीएस लोकेशन के साथ अपलोड किया जाएगा। यह शिकायत संबंधित एफ़एसटी को भेजा जाएगा और उसको 15 से 20 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई करनी होगी साथ ही कार्रवाई से संबंधित फोटो 45 मिनट के अंदर अपलोड करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो 45 वें मिनट पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सी-विजील एप पर घंटी बजने लगेगी और संबंधित तथा एफ एस टी तथा एसटीएफ के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी तय हो जाएगी। उन्होंने एफएसटी एवं एसएसटी के सभी सदस्यों को सी-विजील ऐप डाउनलोड करने और इसे अच्छी तरह से समझ लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित नियम, चुनाव प्रचार से संबंधित नियम की जानकारी अच्छी तरह से प्रशिक्षण में प्राप्त कर लें। एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम कितनी राशि अपने साथ लेकर जाया जा सकता है, चुनाव के दौरान कार्रवाई की क्या प्रक्रिया है, किनको कार्रवाई करनी है। इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि अधिक राशि के साथ कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसकी कार्रवाई वाणिज्य कर विभाग एवं इनकम टैक्स विभाग के द्वारा की जाती है। आपको उन्हें सूचित करना होगा। यदि कार्रवाई में गलती या चूक होती है तो जिला प्रशासन और चुनावआयोग की किरकिरी होती है। उन्होंने कहा कि इसलिए अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझ ले। समय समय पर चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इस पर भी ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रेक्षक आएंगे उनके द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा। कई बातें मीडिया के माध्यम से आएंगी इन सब बातों पर ध्यान देना होगा और आप को एक संतुलन बनाना होगा। उन्होंने एफएसटी एवं एसएसटी टीम को संजीदगी से जिम्मेदारी का निर्वहन करने का निर्देश दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद नौशाद आलम द्वारा बताया गया कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ अधिकतम ₹50000 तक ले जा सकता है साथ ही एक प्रत्याशी अधिकतम ₹7000000 व्यय कर सकता है। उन्होंने बिहार प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंस एक्ट के तहत सभी सरकारी भवन पर किसी भी प्रकार का प्रचार प्रतिबंधित होने की जानकारी दी साथ ही चुनाव कार्यालय में कितने झंडे लगेंगे, कितनी कुर्सियां रहेंगी, इनकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्वाहन 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक किया जाएगा साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत नॉमिनेशन के पश्चात एक प्रत्याशी को 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक-एक अभ्यर्थी के लिए एक और उनके चुनाव एजेंट के लिए एक यानी कुल 8 वाहन के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। नॉमिनेशन के दौरान केवल तीन वाहन का भी प्रयोग करेंगे। वह भी ड्रॉप गेट तक जाएंगे और गाड़ी की पार्किंग जिला स्कूल में की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के प्रचार के लिए वाहन की अनुमति सुविधा केंद्र यानी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निकटम अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के कार्यालय से मिलेगी। बिना अनुमति के कोई भी चुनावी सभा नहीं होगा, ना जुलूस निकलेंगे, ना ही रैली निकलेगी। इन सबों के लिए पूर्व में अनुमति लेनी होगी। प्रचार के लिए प्रचार वाहन की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि यह प्रत्याशी की जिम्मेवारी होगी कि वह संबंधित विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पूर्व में प्राप्त कर अनुमंडल कार्यालय में संचालित सुविधा केंद्र में प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि 38 -गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुमति सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से मिलेगी तथा जहानाबाद के अंतर्गत अतरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जहानाबाद से तथा औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गुरुवा, इमामगंज एवं टिकारी मैं रैली, चुनावी सभा इत्यादि के लिए अनुमति औरंगाबाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी के यहां से प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही धारा 144 सभी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लागू कर दिया जाएगा तथा किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, 5 से अधिक आदमी के बिना अनुमति के एकत्रित होने इत्यादि पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क सह नोडल पदाधिकारी एमसीएमसी कोषांग ने बताया कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक चुनावी प्रचार के लिए प्रत्याशी एवं पार्टी को पूर्व में मीडिया सर्टिफिकेशन सह मीडिया मॉनिटरिंग सेल से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके लिए वे प्रचार से संबंधित वीडियो क्लिपिंग एमसीएमसी सेल में जमा करेंगे जिस पर एमसी एमसी कमेटी देखने के उपरांत प्रमाणित किया जाएगा। इसके उपरांत ही वे उस प्रचार को चला सकते हैं। इसके उपरांत उप निर्वाचन पदाधिकारी मथुरा बड़ाईक ने विस्तार से आचार संगीता एवं व्यय के संबंध में सभी टीमों को जानकारी दी। आईटी मैनेजर द्वारा सी विजील ऐप को डाउनलोड करने एवं उससे संबंधित जानकारी दी गई। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता श्री योगेश कुमार सागर, अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी उपेंद्र पंडित सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे।

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