दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक प्रपत्र 12B में आवेदन करना अनिवार्य
गया : बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं एवं कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को मतदान करने हेतु पोस्टल बैलट पेपर (डाक मतपत्र) से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि संबंधित मतदाता अपने मताधिकार का सहूलियत से प्रयोग कर सके। डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान करने हेतु संबंधित मतदाताओं को दिनांक 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक प्रपत्र 12B में आवेदन करना अनिवार्य होगा। पोस्टल बैलट पेपर की सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पश्चात मतदाता अपने घर से ही पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त मतदाताओं (80 वर्ष से अधिक, दिव्यांग, कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों) को मतदान केंद्र पर आकर मतदान करने को कोई मनाही नहीं है परंतु प्रपत्र 12B में आवेदन करने के पश्चात संबंधित मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर मतदान नहीं कर सकेंगे। उन्हें वैलेट पेपर के माध्यम से ही मतदान करना होगा।
कल दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से गया जिला में अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन भरे जाएंगे। डाक मतपत्र हेतु प्रपत्र 12B जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय निर्वाचन कार्यालयों में, संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ के पास तथा ईसीआई/ सीईओ के वेबसाइट पर भी 12B उपलब्ध है जिसका प्रयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।
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