मामलों पर विचार विमर्श

गया : जिला पदाधिकारी गया श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बैठक आयोजित की गई, जिसमें 257 मामलों पर विचार विमर्श करते हुए समिति द्वारा स्वीकृति दी गई, जिसमें कुल ₹21579250 शामिल है। इन 257 मामलों में मुख्य रूप से मारपीट, गाली-गलौज, अपहरण, ठगी का मामला, धमकी, छेड़खानी, बलात्कार एवं मारपीट, हत्या, लैंगिक शोषण के मामले शामिल हैं। 

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बैठक में 45 पेंशन के मामले की स्वीकृति दी गई थी, जिनमें 151950 रुपये शामिल है।


    बैठक में सदस्यों के अनुरोध पर जिला पदाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बैठक की सूचना 1 सप्ताह पूर्व सदस्यों को देते हुए फोन से भी सूचित की जाए। सदस्यों द्वारा पृच्छा की गई की पेंशन के मामले में पूर्व के वर्षों में निर्धारित पेंशन समय अनुसार एवं महंगाई बढ़ने के कारण बढ़ सकती है या नहीं। जिला पदाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विभाग से इस संबंध में दिशा-निर्देश प्राप्त किया जाए।

    जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामले को अतिशीघ्र निष्पादित करने हेतु लगभग 10 माह के अंतराल में 6 बैठकें की गई जबकि विभाग द्वारा निर्धारित चार बैठक प्रत्येक तीन माह पर करने का प्रावधान है।

   बैठक में माननीय विधायक बाराचट्टी श्रीमती ज्योति देवी, माननीय विधायक शेरघाटी श्रीमती मंजू अग्रवाल, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार श्री संतोष कुमार सुमन के प्रतिनिधि, माननीय विधायक श्री प्रेम कुमार के प्रतिनिधि, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान विधायक श्री जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र कुमार दांगी सहित अन्य सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।

– AnjNewsMedia

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