राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा (D.EI.ED) के चतुर्थ सैद्धांतिक परीक्षा के दौरान निषेधाज्ञा लागू

*राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा (D.EI.ED) के चतुर्थ सैद्धांतिक परीक्षा*
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गया : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा (D.EI.ED) प्रशिक्षण कार्यक्रम के चतुर्थ सैद्धांतिक परीक्षा* गया शहर अंतर्गत उर्दू कन्या उच्च विद्यालय, मारूफगंज, गया, +2 उच्च विद्यालय, चंदौती, गया, चंद्रशेखर उच्च विद्यालय, गया, मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय, गया, महावीर माध्यमिक विद्यालय स्वराज पूरी रोड, गया, हादी हाशमी सीनियर सेकेंडरी उच्च विद्यालय, गया, हरिदास सेमिनरी इंटर स्कूल, गया, +2 जग्गू लाल मेहता उच्च विद्यालय कुजापी, गया, +2 हाई स्कूल चाकंद, गौरी कन्या अपग्रेडेड उच्च विद्यालय, मानपुर, गवर्नमेंट कन्या उच्च विद्यालय, रमणा, उच्च विद्यालय, बोधगया, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, बोधगया, राम रुचि बालिका इंटर विद्यालय, गया, अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय, गया, श्याम बाबू उच्च विद्यालय, गया, टी मॉडल इंटर विद्यालय, गया, +2 जिला स्कूल, गया, महावीर इंटर कॉलेज, गया, एवं +2 उच्च विद्यालय, गया, परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 15, 16, 19, 22, 23 एवं 25 मार्च 2019 को अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, गया द्वारा भा०द०प्र०स० की धारा 144 के दौरान परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लगा दिया गया है। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक समूह में सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना धरना/प्रदर्शन/जुलूस अथवा आम सभा का आयोजन नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना अस्त्र-शस्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा, परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन बंद रखेंगे, कोई भी परीक्षार्थी या उनके अभिभावक/ सहयोगी परीक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि नहीं रखेगा। साथ ही सरकारी ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य तैनात सरकारी कर्मियों एवं पठन/पाठन/बारात एवं शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों पर उपरोक्त आदेश लागू नहीं होगा। प्रतिनियुक्त गश्ती दल/दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी परीक्षा केंद्र के आसपास फोटो स्टेट केंद्रों, दुकानों (विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों के समीप) पर परीक्षा अवधि में विशेष निगरानी रखेंगे। यह आदेश दिनांक 15 मार्च 2019 से 24 मार्च 2019 तक अपराह्न 2:00 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।

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