लोक शिकायत के तहत 09 मामलों की हुई सुनवाई
गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील में आयुक्त मगध प्रमंडल गया श्री असंगवा चुबा आओ द्वारा 09 मामलों में सुनवाई कार्यालय प्रकोष्ठ में की गई। सुनवाई के क्रम में कुछ मामलों का निष्पादन *ऑन द स्पॉट* किया गया साथ ही 02 मामला पुनरीक्षण होने के कारण खारिज किए गए।
अपीलार्थी श्री सत्येंद्र यादव के मामले में उप विकास आयुक्त गया द्वारा इंदिरा आवास आवेदन क में गलत प्रतिवेदन समर्पित करने से संबंधित था। सुनवाई के दौरान उक्त मामले में पता चला कि संबंधित मामला द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह विभागीय सचिव के यहां भी चल रहा है। आयुक्त मगध प्रमंडल द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त वाद में अगली सुनवाई तिथि निर्धारित की जाए ताकि विभाग स्तर पर लंबित मामले का निष्पादन हो सके।
अपीलार्थी मसोमात वेवी देवी के मामले में 70 लाख रुपय डीएफसीसी के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा से संबंधित था। आयुक्त मगध प्रमंडल द्वारा अभ्यर्थी को निर्देश दिया कि अपर समाहर्ता गया यहां से रिटर्न की कॉपी तथा प्रभारी पदाधिकारी अभिलेखागार से खेसरा पंजी प्राप्त कर भू अर्जन पदाधिकारी गया को उपलब्ध कराएं।
अपीलार्थी श्री कमलेश कुमार के मामले में, जो चौकीदार पद पर नियोजन नहीं करने के संबंध में था, सुनवाई के दौरान प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा अरवल को अगली सुनवाई तिथि पर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया।
अपीलार्थी श्री धीरेंद्र कुमार के मामले में जो अनुमंडलीय अस्पताल शेरघाटी द्वारा तथाकथित 45 लाख रुपए का हेरफेर डीडीओ रहते हुए करने से संबंधित मामले में आयुक्त मगध प्रमंडल ने सिविल सर्जन गया को अविलंब कृत कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया।
अपीलार्थी श्रीमती अजंती कुमारी के मामले में, जो जाली प्रमाण पत्र के आधार पर टोला सेवक पद पर चयन करने से संबंधित था, सुनवाई के दौरान आयुक्त मगध प्रमंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी गया को प्रमाण पत्र अविलंब जांच कराने का निर्देश दिया गया।
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