गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह के द्वारा 23 मामलों में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में 14 मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।
ग्राम अमवा, बोधगया के अपीलार्थी मनोज कुमार वर्मा द्वारा आवास योजना की नियमावली के विपरीत कार्य के संबंध मेंअपील दायर किया था। पिछली तिथि की सुनवाई के क्रम में बताया गया कि उक्त आवास की जांच कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बोधगया एवं अंचलाधिकारी बोधगया द्वारा कराई गई थी। जांचोपरांत पाया गया कि सरकारी भूमि पर लाभुक द्वारा आवास निर्माण किया गया था एवं गलत जियो टैगिंग कर उक्त आवास की राशि भुगतान करा दिया गया था। जिला पदाधिकारी ने आवास योजना के तहत गलत तरीके से भुगतान एवं सरकारी भूमि पर आवास निर्माण के विरुद्ध गलत जियो टैगिंग करने वाले कनीय अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज करने का सख्त निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बोधगया द्वारा बताया गया कि संबंधित कनीय अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
ग्राम धरहरा अंचल मोहनपुर के अपीलार्थी नजमा खातून द्वारा भू-दान से प्राप्त जमीन पर कब्जा दिलाने हेतु अपील दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी मोहनपुर को जांच करते हुए सही पाए जाने पर आवेदिका को भू-दान की भूमि पर कब्जा दिला कर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। आज सुनवाई में लोक प्राधिकार सह अंचलाधिकारी मोहनपुर द्वारा अपीलार्थी को उनकी भू-दान की भूमि पर पुलिस बल की मदद से दखल कब्जा दिलवा दिया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक शिकायत अधिनियम से काफी संतुष्ट होकर खुशी जाहिर किया गया।
ग्राम सोलरा अंचल परैया के अपीलार्थी मोनाजीमा खातून एवं बुनियादगंज थाना प्रखंड मानपुर के अपीलार्थी उषा देवी द्वारा पेंशन भुगतान नहीं मिलने के संबंध में अपील दायर किया था। सुनवाई के दौरान सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को पेंशन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया था। आज सुनवाई में मोनाजीमा खातून को उनके बैंक खाते के माध्यम से पेंशन की राशि भुगतान कराया जा चुका है। उषा देवी के मामले में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि विभाग स्तर पर इनकी पेंशन भुगतान हेतु पत्र भेजा गया है। विभाग स्तर से पत्र प्राप्त होने पर जल्द ही इनका पेंशन बैंक खाते में भुगतान करा दिया जाएगा। साथ ही अपीलार्थी का आवेदन प्रखंड विकास मानपुर के स्तर से जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में देर से आने के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी मानपुर से जानकारी प्राप्त किया गया। संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी मानपुर पर ₹500 का अर्थदंड लगाया गया।
गुरारू प्रखंड के अपीलार्थी गणेश यादव द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर रास्ता अवरुद्ध करने एवं मारपीट किए जाने के संबंध में अपील दायर किया था। सुनवाई के दौरान जिला पदाधिकारी ने सरकारी भूमि कब्जा कर लिए जाने एवं रास्ता अवरुद्ध करने तथा मारपीट कर लेने के कारण अंचलाधिकारी गुरारू को संबंधित व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। आज सुनवाई में अंचलाधिकारी गुरारू द्वारा बताया गया कि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध परैया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है।
अपीलार्थी पंकज कुमार एडवोकेट जिला पटना द्वारा अतरी प्रखंड अंतर्गत लालू नगर टेंटुआ अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर अवस्था में रहने के कारण अपील दायर किया था। जिला पदाधिकारी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस एवं सीडीपीओ अतरी को भवन निर्माण हेतु आदेश दिया था। आज सुनवाई में सीडीपीओ अतरी द्वारा बताया गया कि उक्त आंगनवाड़ी केंद्र का मरम्मती एवं रंग रोगन कार्य कराया जा चुका है साथ ही फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराया गया है। सुनवाई के दौरान जिला पदाधिकारी ने बताया कि उक्त वाद में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस द्वारा निचली अदालतों में ससमय प्रतिवेदन एवं उपस्थिति दर्ज नहीं किए जाने के कारण जिला पदाधिकारी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस पर ₹1000 का दंड अधिरोपित किया गया।
ग्राम खुटवर प्रखंड टिकारी गया के अपीलार्थी सत्येंद्र यादव द्वारा रास्ता अतिक्रमण हटाने के संबंध में अपील दायर किया था। अंचलाधिकारी टिकारी पूर्व की सुनवाई तिथि में अनुपस्थित रहने के कारण जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी टिकारी को ₹500 का अर्थदंड लगाया।
– AnjNewsMedia