लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा समाहरणालय स्थित पदाधिकारी प्रकोष्ठ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 20 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का त्वरित निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।
अपीलार्थी श्री मनोज कुमार वर्मा, ग्राम अमवा, बोधगया द्वारा आवास योजना के नियमावली के विपरीत कार्य करने के संबंध में अपील दायर किया गया था, सुनवाई के क्रम में स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं रहने के कारण जिलाधिकारी श्री अभिषेक ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बोधगया को संबंधित मामले का समुचित प्रतिवेदन 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
अपीलार्थी श्री धनंजय कुमार ग्राम आदमपुर नीमचक बथानी द्वारा नाली का ढक्कन नहीं लगाया है और नाली अधूरा बनाया गया है के संबंध में अपील दायर किया गया था, सुनवाई के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी खिजरसराय द्वारा बताया गया कि नाली निर्माण एवं नाली के ढक्कन निर्माण किस विभाग द्वारा बनाया गया है इसकी जांच की जा रही है। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी खिजरसराय, कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र संगठन एवं कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल 01 को निर्देश दिया कि 7 दिनों के अंदर संबंधित अधूरे नाली का रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
अपीलार्थी राधा कुमारी, चंद्रवंशी नगर, स्वराजपुरी रोड गया द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय किस्त के संबंध में अपील दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में नगर आयुक्त श्री सावन कुमार द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय किस्त के संबंध में कागजात की जांच पूर्ण कर ली गई है। जिलाधिकारी ने 2 दिनों के अंदर द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश नगर आयुक्त गया नगर निगम को दिया।
अपीलार्थी पंकज कुमार, एडवोकेट पटना द्वारा अतरी प्रखंड के आंगनवाड़ी भवन जर्जर के संबंध में अपील दायर किया गया था, सुनवाई के क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस द्वारा बताया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अतरी को जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र को मरम्मती के लिए पैसा भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आतरी को 15 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करने के बाद फोटोग्राफ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
अपीलार्थी भूपेंद्र कुमार, चांद चौरा, गया द्वारा नाली भर जाने एवं टूटने के संबंध में अपील दायर किया था, सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर को 15 दिनों के अंदर नाली निर्माण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को निर्देश दिया कि आवश्यकतानुसार मजिस्ट्रेट, प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे ताकि विवादित नली गली के निर्माण कार्य में विधि व्यवस्था कायम रहे। उन्होंने डीसीएलआर एवं अंचलाधिकारी को संबंधित स्थल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
अपीलार्थी श्याम कुमार, मानपुर द्वारा 11000 वोल्ट का तार लटकने के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न होने के संबंध में अपील दायर किया था, सुनवाई के दौरान सहायक विद्युत अभियंता आपूर्ति प्रमंडल मानपुर द्वारा बताया गया कि संबंधित एक 11000 वोल्ट के तार को बदलवा दिया गया है तथा तार लटकने से संबंधित कोई भी घटना अब नहीं है।
अपीलार्थी मोहम्मद औरंगजेब, खूर्की, नीमचक बथानी द्वारा बिजली कनेक्शन कमर्शियल की जगह डोमेस्टिक कनेक्शन देने के संबंध में अपील दायर किया था, सुनवाई के दौरान सहायक अभियंता विद्युत प्रमंडल चाँद चौरा को पूर्व में निर्देश दिया गया था कि तार बदलना, पोल गाड़ना एवं अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य करवाने थे पिछले कई महीनों से निदेश के बावजूद यह कार्य लंबित चला आ रहा है। जिलाधिकारी ने कार्य में लापरवाही के कारण सहायक अभियंता भवन प्रमंडल चांद चौरा को ₹1000 का अर्थदंड लगाया साथ ही उन्होंने कहा कि यदि 7 दिनों में कार्य पूर्ण नहीं होंगे तो कार्यपालक अभियंता एसपीडीसीएल स्वयं उपस्थित होकर स्पष्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।