सभी मुद्दे खुले हुए
नर्सिंग कॉलेजों की जांच मामले में अभ्यावेदन का आदेश
पटना: पटना हाई कोर्ट ने मापदंड को पूरा नहीं करने वाले राज्य के नर्सिंग कॉलेजों / बीएससी नर्सिंग कॉलेजों के विरुद्ध जांच करने व इस प्रकार के कॉलेजों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने समेत अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा है।
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने धीरेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को आदेश की तिथि अर्थात 3 अगस्त, 2021 से चार सप्ताह के भीतर शिकायत के निवारण हेतु अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि संबंधित अधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ अभ्यावेदन दाखिल करने पर, प्राथमिकता देते हुए तीन महीने के भीतर सकारण और तर्कपूर्ण आदेश से अभ्यावेदन पर विचार करके निष्पादित करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में अभ्यावेदन पर विचार करने के दौरान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को पालन करने व पक्षकारों को सुनने की बात भी कही है।
इस कार्रवाई के कारण को लेकर या बाद की कार्रवाई के कारण को लेकर आवश्यकता पड़ने पर याचिकाकर्ता को कोर्ट के समक्ष आने की छूट भी अदालत द्वारा अपने आदेश में दी गई है। याचिकाकर्ता को अपनी अर्जी को कोर्ट के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करवाने को लेकर आग्रह करने की भी छूट दी गई है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त मामले पर थोड़ी देर तक सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निर्देशानुसार कोर्ट से आग्रह किया कि याचिकाकर्ता संतुष्ट हो जाएगा, यदि कोर्ट द्वारा पारित आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन देने पर, इसपर विचार करके शिकायत के निवारण हेतु निर्णय लेने के लिए संबंधित अधिकारी को कोर्ट द्वारा निर्देश दिया जाता है।
कोर्ट ने याचिका को निष्पादित करते हुए अन्य बातों के अलावा यह भी स्पष्ट किया है कि कोर्ट द्वारा इस मामले में मेरिट के आधार पर कोई राय व्यक्त नहीं किया गया है। सभी मुद्दे खुले हुए हैं।