Corona and GAYA DM

 हाई रिस्क कन्टेनमेंट जोन के सभी लोगों का कोविड जांच जरूरी : डीएम

गया : जिला पदाधिकारी द्वारा कोविड 19 से संबंधित आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिए गए, जो इस प्रकार हैं। 

               ● *अगर कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से अस्पताल में जाकर कोविड गाइडलाइन प्रोटोकॉल के विरुद्ध कार्य करेगा, तो उनपर प्राथमिकी दर्ज होगी*

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               ●  *हाई रिस्क कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों का शत प्रतिशत कोविड जांच होगी*

               ● *सरकारी तथा निजी अस्पतालों में उपलब्ध ऑक्सीजन के खपत की समीक्षा*

               ● *ज़िले में 5 मुक्तिरथ (शववाहन) तैयार, सभी अनुमंडल में 1-1 तथा गया नगर के लिए 1 मुक्तिरथ उपलब्ध*

               ● *मीडिया प्रतिनिधि को भी फ्रंट लाइन वर्कर मानते हुए उनका टीकाकरण अगले रविवार को प्रभावती अस्पताल के डीईआईसी भवन में होगा*

                बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा आज निदेश दिया गया की अगर कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से अस्पताल में भर्ती मरीजों के ईलाज़ में दखलंदाजी तथा कोविड प्रोटोकॉल के विरुद्ध कार्य करेगा, तो उनपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। 

                अधीक्षक, एएनएमएमसीएच द्वारा बताया गया कि  दिनांक-01.05.2021 को पूर्वाह्न 08:40 बजे एएनएमएमसीएच में श्री पप्पू यादव, माननीय पूर्व सांसद द्वारा बिना किसी अनुमति एवं कोविड प्रोटोकॉल के विरुद्ध अपने कुछ समर्थकों के साथ कोविड वार्ड का भ्रमण किया गया। कार्यरत कर्मी एवं सुरक्षा गार्ड द्वारा मना करने पर भी ज़बरदस्ती भ्रमण किया गया, जिसके कारण कोविड मरीजो के ईलाज़ एवं सुरक्षा प्रभावित हुए। उनके द्वारा न ही सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया गया, न ही पीपीई किट पहना गया तथा न ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया। 

                 माननीय पूर्व सांसद द्वारा उपरोक्त गतिविधि के कारण अधीक्षक एएनएमएमसीएच द्वारा थानाध्यक्ष, मगध मेडिकल, गया को प्रेषित पत्र में माननीय सांसद के विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 (b) एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (b) के अंतर्गत आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई हेतु प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया।

                 *अधीक्षक, एएनएमएमसीएच द्वारा किये गए अनुरोध के आलोक में थानाध्यक्ष, मगध मेडिकल, गया द्वारा केस नंबर 122/2021 दिनांक-01.05.2021 दर्ज किया गया तथा अंडर सेक्शन 188 आईपीसी एवं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 (b) एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 (b) केस दर्ज किया गया।*

                 बैठक में ज़िला पदाधिकारी द्वारा सरकारी एवं निजी अस्पतालों में *ऑक्सीजन की खपत* की विस्तार से समीक्षा की गई। निदेश दिया गया कि ऑक्सीजन के खपत में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, वरीय प्रभारी पदाधिकारी सावधानीपूर्वक कार्य करें।

                 ज़िले में *5 मुक्तिरथ (शववाहन)* उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग प्रति अनुमण्डल 01-01 तथा 01 नगर क्षेत्र के लिए किया जाएगा। 

                 *निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में *ज़िले के मीडिया प्रतिनिधियों को फ्रंट लाइन वर्कर* मानते हुए उनका कोविड टीकाकरण अगले रविवार (09.05.2021) को प्रभावती अस्पताल के डीईआईसी भवन में किया जाएगा। मीडिया प्रतिनिधियों को एक पत्र सिविल सर्जन को टीकाकरण हेतु देना अनिवार्य होगा तथा इसके साथ अपना आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा।*

                बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, एएसपी, सहायक समाहर्त्ता, अधीक्षक/प्राचार्य एएनएमएमसीएच, नजारत उप समाहर्त्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, डीपीओ आईसीडीएस, डीपीएम स्वास्थ्य, वरीय उप समाहर्त्तागण, ज़िला जन सम्पर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित थे।

➖AnjNewsMedia

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