खनन विभाग की बैठक

गया : जिला पदाधिकारी गया श्री अभिषेक सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा की अध्यक्षता में खनन विभाग की बैठक की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खनन विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में बालू बंदोबस्ती एवं पत्थर खनन पट्टाधारी को निर्देश दिया गया कि 14 चक्के या उससे अधिक चक्के के ट्रकों /वाहनों का उपयोग बालू एवं गिट्टी के उठाव तथा परिवहन के लिए नहीं किया जाएगा। 6 एवं 10 चक्का के ट्रकों पर 3 फीट की ऊंचाई तथा 12 चक्का वाले वाहनों पर अधिकतम 3.5 फीट की ऊंचाई तक बालू एवं पत्थर का परिवहन किया जाएगा। इससे अधिक ऊंचाई तक लोड रहने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा बंदोबस्ती रद्द कर दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने कहा कि निर्धारित भार क्षमता से अधिक किसी भी हालत में बालू या पत्थर लोड नहीं होना चाहिए। 

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उन्होंने बालू बंदोबस्ती को निर्देश दिया कि गिला बालू किसी भी स्थिति में वाहनों पर लोड नहीं किया जाए। रोड साइड लोड बड़े वाहनों का पड़ाव नहीं किया जाए। रोड साइड बड़े वाहनों का पड़ाव होने से रोड एक्सीडेंट अधिक होने की संभावना रहती है। जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सख्त हिदायत दिया कि घाट बंदोबस्ती वाले कर्मी किसी भी स्थिति में क्षमता से अधिक वाहनों पर बालू लोड नहीं कराएं। छापामारी के समय पकड़े जाने पर सीधे कार्रवाई होगी। जिला पदाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारी, बालू घाट के कर्मी, गिट्टी/ पत्थर घाट के कर्मी, एसोसिएशन के सदस्य एवं ट्रक मालिकों को निर्देश दिया कि बालू माफिया एवं गिट्टी माफिया जो अवैध रूप से परिचालन कर रहे हैं, उनकी सूचनाओं का आदान प्रदान लगातार करते रहे।

जिला पदाधिकारी ने टीम गठित कर लगातार छापामारी करवाते रहने का निर्देश दिया।

बैठक में उप विकास आयुक्त से सुमन कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री जनार्दन कुमार, जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, एमवीआई पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक नगर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

– AnjNewsMedia

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