मतदान के दिन डीएम ने की सवैतनिक अवकाश की घोषित
गया डीएम ने मतदाताओं को दी निर्वाचन में मतदान करने का पूरा हक
गया : बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना द्वारा प्रथम चरण के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित करने हेतु निदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण के अंतर्गत गया जिला के सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 225-गुरुआ, 226-शेरघाटी, 227-इमामगंज, 228-बाराचट्टी, 229-बोधगया, 230-गया शहर, 231-टिकारी, 232-बेलागंज, 233-अतरी एवं 234-वजीरगंज हेतु मतदान दिवस दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 को निर्धारित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा या किसी राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार हैं। *मतदान के दिन उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 को सवैतनिक अवकाश घोषित किया जाता है।*
ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह ज़िला पदाधिकारी ने गया ज़िला अंतर्गत दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है।
मतदाता निर्भीक होकर करें मतदान
बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के अवसर पर गया जिले के सभी मतदाता निर्भीक एवं स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के मतदान कर सकें, इसके लिए जिला प्रशासन गया द्वारा सभी व्यवस्था की गई है। जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र हैं वह तो मतदान करेंगे ही परंतु जिनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है अथवा खो गया है, वह भी अपने 11 दस्तावेज में से किसी एक को दिखा कर मतदान कर सकते हैं। *11 दस्तावेज इस प्रकार हैं:- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस के पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी), मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक, विधान पार्षद के सदस्यों को जारी) एवं आधार कार्ड* शामिल हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह उपरोक्त फोटो युक्त 11 दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज को दिखाने पर मतदाता को मतदान करने देंगे।
उन्होंने जिले के समस्त मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे उपरोक्त किसी एक दस्तावेज को अपने साथ अवश्य ले जाएं जिससे उनकी पहचान स्थापित हो और वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
➖AnjNewsMedia