राजनैतिक दलों को चुनावी प्रशिक्षण

 गया : बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचन की महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

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 प्रशिक्षण में मुख्य रूप से नॉमिनेशन करने की प्रक्रिया, अभ्यर्थियों द्वारा व्यय का संधारण, ई.वी.एम. एवं वी.वी.पैट की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग संबंधी सभी महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराया गया।

 प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी  द्वारा बताया गया कि अभ्यर्थी नामांकन दो प्रकार से कर सकते हैं- ऑनलाइन तथा ऑफलाइन। ई-नॉमिनेशन की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नोटरी पब्लिक से नामांकन प्रपत्र अभिप्रमाणित करा कर आर.ओ. के समक्ष जमा कर शपथ लेना है। नामांकन प्रपत्र को ऑफलाइन भी जमा किया जा सकता है परंतु नामांकन के समय अभ्यर्थी सहित मात्र दो ही व्यक्ति शामिल होंगे। 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित राजनीतिक दलों को बताया कि सभी अभ्यर्थियों को अपना व्यय पंजी संधारित कर नामांकन के पश्चात जांच करा लेना है। नॉमिनेशन के समय अभ्यर्थी को पैन कार्ड डिटेल्स देना है। साथ ही आपराधिक चरित्र होने या न होने से संबंधी जानकारी देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों की क्या जिम्मेवारी है इसे भली-भांति जान ले।

प्रशिक्षण में बताया गया कि विधान सभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को 28 लाख तक व्यय की सीलिंग है। नॉमिनेशन के समय से ही अभ्यर्थियों के व्यय का लेखा-जोखा अनिवार्य है। इसे प्रतिदिन संधारित करना है। नॉमिनेशन के एक दिन पहले अभ्यर्थियों को किसी बैंक या किसी पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लेना आवश्यक है।

प्रशिक्षण में राज्यकर संयुक्त आयुक्त श्री पंकज कुमार प्रसाद द्वारा बताया गया कि अभ्यर्थियों को अपने व्यय लेखा की जांच तीन बार करानी है, जिसके लिए तिथि निर्धारित की जाएगी। प्रशिक्षण में बताया गया कि जिस दिन कोई व्यय नहीं होगा उस दिन कॉलम में नील लिखना आवश्यक है। अभ्यर्थी को नगद राशि डोनेशन के रूप में मात्र 10,000 तक की प्राप्ति मान्य है। इससे अधिक की राशि को चेक के माध्यम से लेना है। अभ्यर्थियों को अगर किसी स्रोत से कोई आमदनी होती है तो उसे कैश रजिस्टर में दर्ज कराना है। साथ ही अगर काइंड के रूप में कोई सामग्री यथा बैनर,पोस्टर या वाहन इत्यादि मिलती है तो उसे डेट-टू-डेट रजिस्टर में मूल्य के साथ संधारित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण में राजनीतिक दलों को ई.वी.एम. एवं वी.वी.पैट की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हुए इसकी तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया गया। 

राज्यकर उपायुक्त श्री प्रियदर्शी रंजन एवं मनोज कुमार द्वारा अभ्यर्थियों के व्यय संबंधी बातों से अवगत कराया गया। राजनीतिक दलों को पोस्टल बैलट पेपर, कोविड-19 के बचाव एवं सुरक्षा तथा सभी मतदान केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं को विस्तार से बताया गया। दिव्यांग मतदाता एवं उन्हें दी जाने वाली सुविधा के बारे में भी बताया गया।

प्रशिक्षण में नगर आयुक्त गया नगर निगम श्री सावन कुमार, सहायक समाहर्त्ता श्री सौरभ सुमन यादव, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी,उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री मथुरा बड़ाइक, अमृता ओशो,एसडीसी एवं  अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

➖AnjNewsMedia

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