कोविड सैंपल टेस्ट अनिवार्य

 गया : जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में कोविड-19 से संबंधित विषयों पर विमर्श करते हुए कंटेनमेंट जोन से संबंधित रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन वाले व्यक्तियों का शत प्रतिशत सैंपल जांच कराएं तथा इसकी निगरानी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष भी करेंगे। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत एक भी व्यक्ति बिना जांच के नहीं रहेंगे इस कार्य में पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि यथा मुखिया, वार्ड सदस्य आदि का सहयोग लेने का निर्देश दिया गया।

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बैठक में जिला पदाधिकारी को बताया गया कि ग्रामीण स्तर पर कंटेनमेंट जोन के कुछ व्यक्ति द्वारा सैंपल टेस्ट कराने में कोताही बरती जा रही है। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जो व्यक्ति कंटेनमेंट जोन के अंदर सैंपल जांच कराने से मना करते हैं उन पर कोविड-19, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा एपिडेमिक एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।

जिलाधिकारी ने गया जिला अंतर्गत कंटेनमेंट जोन के सभी व्यक्तियों से अपील किया है कि वे स्वेच्छा से अपना सैंपल टेस्ट करवाएं यह उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण में सभी जिलावासी सहयोग करें तभी हम कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लड़ सकते हैं।

बैठक में नगर आयुक्त, गया नगर निगम सावन कुमार, सहायक समाहर्ता सौरभ सुमन यादव, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरेश झा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, अधीक्षक एवं प्राचार्य अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल, वरीय उप समाहर्ता गण एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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