इंदिरा आवास के लाभार्थी से 10 हजार रुपया की नाजायज़ वसूली पर महकार थाने में प्राथमिकी हुआ दर्ज
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आवास योजना में अवैध रूप से रूपया माँगने के खिलाफ लिखित आवेदन पर थाने में प्राथमिकी दर्ज
गया : प्रखंड विकास पदाधिकारी खिजर सराय के आदेश के आलोक ग्राम पंचायत मुखिया राजबल्लभ पासवान के भाई राजेश कुमार, पिता नगीना पासवान द्वारा इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलाने के एवज में ग्राम महावीर गंज, पंचायत क़ुरवामा, थाना महकार के इंदिरा आवास के लाभुक गणेश बिंद, जनक देवी तथा अन्य ग्रामीणों से दस -दस हजार रुपया का अवैध रूप से मांग किया जा रहा है, जिसके आलोक में महकार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
प्रखंड विकास पदाधिकारी खिजर सराय द्वारा बताया गया कि दिनांक 29 अप्रैल को महकार थाना क्षेत्र के महावीर गंज गांव के गणेश बिंद एवं जनक देवी द्वारा लिखित शिकायत दिया गया कि ग्राम पंचायत के मुखिया राजबल्लभ पासवान के भाई राजेश कुमार द्वारा इंदिरा आवास का लाभ दिलाने के एवज में 10 हजार रुपया की मांग किया। इसके बाद पुनः 2 मई 2022 को दोबारा प्रखंड कार्यालय आए तथा यह शिकायत किया कि उनके घर मुखिया राजबल्लभ पासवान आए थे तथा उसने कहा कि आपने प्रखंड विकास पदाधिकारी खिजरसराय से शिकायत क्यों किया? इंदिरा आवास के लाभुक गणेश बिंद तथा जनक देवी द्वारा बताया गया कि गांव में अन्य लोगों से भी पैसे की मांग की गई है। इंदिरा आवास के लाभुक के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन के साथ-साथ मोबाइल रिकॉर्डिंग भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराया है।
उपरोक्त *सभी तथ्यों को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी खिजरसराय द्वारा ग्राम पंचायत के मुखिया राजबल्लभ पासवान के भाई राजेश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया।*
जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सख्त हिदायत दिया है कि यदि किसी लाभुकों को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलाने के एवज में अवैध रूप से पैसा की मांग की जाती है, तो संबंधित दोषी पाए जाने वाले कर्मी या बिचौलियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।
➖AnjNewsMedia