कोरोना सावधानी के प्रतिबंधों की निम्न रूपरेखा के साथ खुला बिहार
कोविड के शर्तों के साथ बिहार में अब खुले सभी संस्थान
कोरोना के सरकारी गाइडलाइन का पालन अनिवार्य
आमजनों को बिहार सरकार दी राहत !
चलो, अब कोरोना प्रतिबंध से खुल गया बिहार
कोरोना ! अब ना आना
Advertisement
सरकार के संयुक्त सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के ज्ञापांक जी॰/आपदा-06-02/2020-5798 दिनांक 25.08.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 25.08.2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण रखने हेतु लागू प्रतिबंधो को शिथिल करने की प्रक्रिया जारी रखते हुए दिनांक 26.08.2021 से दिनाक-25.09.2021 तक प्रतिबंधों की निम्न रूपरेखा को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 40-3/2020 दिनांक 29.06.2021 में उल्लेखित कोविड अनुकूल व्यवहार संबंधी (संलग्न) के अनिवार्य अनुपालन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया:-
![]() |
| AnjNewsMedia |
1. दुकान एवं प्रतिष्ठान
सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रुप से खुल सकेंगे।
दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा :-
- दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
- दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानको; 2 गज की दूरीद्ध का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।
- दुकानों/प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।
- सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित कराना होगा तथा उनकी
- विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी।
- उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2. शिक्षण संस्थान:-
सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय- पहली से बारहवीं कक्षा तक के लिये- सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे।
ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा।
कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालय/कर्पूरी छात्रावासों का संचालन पूर्व की भॉति अनुमान्य होगा।
राज्य सरकार के आयोगो, पर्षद, बोर्डो एवं अन्य समतुल्य संस्थानों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/ विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाएं कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेगी।
स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था यथावत जारी रखेगा।
सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टिका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी कोंचिग संस्थानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उसकी विवरणी सहित सुची संधारित करनी होगी।
शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी बच्चों को दी जायेगी, ताकि उनके माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सके।
3. सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकारी होगा।
4. विवाह समारोह आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा, किन्तु इसमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नही होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किये जा सकेंगे।
5. सभी पार्क एवं उद्यान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित पार्क का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
6. सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
7. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किये जा सकेंगे। जिला प्रशासन को आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के निर्धारण का अधिकार होगा।
8. सभी सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत के उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि अगंतुक दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाय।
9. सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे।
10. क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे, किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों। सम्बन्धित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
11. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।
12. देश के जिन राज्यों से अधिक संख्या में कोरोना के मामलों की सूचना प्राप्त हो रही है अथवा डेल्टा प्लस वैरिएण्ट के मामले सामने आ रहे हो उन राज्यों से आनेवाले यात्रियों की जॉच हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था की जायेगी। ऐसे राज्यों से वायुयान, रेल, ट्रकों एवं अन्य वाहनों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से राज्य की सीमाओं, रेलवे, स्टेशनों एवं हवाई अड्डों पर रैपिड एण्टीजन टेस्ट के माध्यम से जाँच कराई जाएगी। इस जाँच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास विगत 72 घंटों का निगेटिव जाँच रिपोर्ट उपलब्ध हो।
निम्नांकित प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।
13. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त अगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा।
न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
14. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। किन्तु खड़े होकर तथा बस की छत पर बैठकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
15. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
16. किसी भी परिस्थिति उपरोक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष, गया जिला अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सख्ती से अनुपालन करायेंगे।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा।
17. कोरोना के तीसरे लहर के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह द्वारा स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जायेगी। सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकुल व्यवहार का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जायेगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष, गया जिला अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सख्ती से अनुपालन करायेंगे।
18. भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा- सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा। यदि किसी स्थान/बाजार/प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरान्त भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थायी रूप से बन्द करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई करेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष, गया जिला अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सख्ती से अनुपालन करायेंगे।
विभिन्न अनुमान्य गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में गृह विभागीय पत्रांक- 5797 दिनांक 25.08.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उपरोक्त निर्णय के संबंध में गया जिला में अवस्थित सभी कार्यालय के प्रधान द्वारा अलग से विस्तृत एवं यथोचित आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे, तथा उक्त निर्णय के अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अपने स्तर से निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष, गया जिला को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत उपरोक्त दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
सभी प्रखंड-सह-अंचल के वरीय पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने आवंटित प्रखंड-सह-अंचल में उपरोक्त निदेशों के अनुपालन का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करते हुए अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अपर अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस उपाधीक्षक, गया जिला को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करते हुए उपरोक्त दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस हेतु आवश्यकतानुसार चिन्हित स्थलों पर अपने स्तर से दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे तथा विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे।
यह आदेश दिनांक 26.08.2021 से आगे 25.09.2021 तक प्रभावी रहेगा।
