*DM ने की लोक शिकायत के 20 मामलों में सुनवाई*
गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा कुल 20 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें कई मामलों का त्वरित निष्पादन ससमय कर दिया गया। अपीलकर्ता अमित कुमार, ग्राम – भेड़ियाखुर्द, पो० बीजूबिगहा, थाना बुनियादगंज, गया द्वारा ग्राम ननौक, ग्राम कचहरी के सरपंच द्वारा फर्नीचर एवं अन्य सामग्री खरीदने के राशि का गबन कर लिए जाने के संबंध में अपीलवाद दायर किया गया था, जिसमें मामले की जांच जिला पंचायती राज पदाधिकारी से करवाया गया, जिसमें उपस्कर क्रय करने में अनियमितता बरतने से संबंधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर राशि वसूली का आदेश पारित किया गया था, अपीलकर्ता को बताया गया कि प्रखंड पदाधिकारी, मानपुर द्वारा ननौक पंचायत के सरपंच से 17000 रुपए की वसूली कर सरकारी खाता में जमा करा दिया गया है। अपीलार्थी रवीन्द्र शर्मा, ग्राम – हरना, पो – अर्कढिवीया, थाना – टिकारी, गया द्वारा गली के कुछ दबंगों द्वारा आम गली को अतिक्रमण कर बंद करा दिए जाने के संबंध में अपीलवाद दायर किया गया था, जिसकी जांच अंचलाधिकारी, टिकारी से कराई गयी थी, अतिक्रमण पाये जाने के उपरांत अंचलाधिकारी टिकारी द्वारा पुलिस बल के साथ अपीलकर्ता की उपस्थिति में गली को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। आज सुनवाई के दौरान उपस्थित अपीलकर्ता द्वारा भी जिलाधिकारी के समक्ष इसपर अपनी सहमति दी, अपीलकर्ता ने कृत कार्रवाई से संतुष्ट पाये गए। अपीलकर्ता इंद्रजीत कुमार, ग्राम खेदरपुर, पोस्ट एरकी, थाना बेलागंज द्वारा इंदिरा आवास की राशि आवेदक को न देकर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए जाने के संबंध में अपील दायर की गयी थी, जांचोपरांत शिकायत सही पायी गयी, जिसके लिए गलत लाभुक से 55000 रुपए की राशि वसूली कर प्रखंड कार्यालय के माध्यम से सरकारी बैंक खाते में जमा कराने के आदेश के आलोक में अनुपालन कर दिया गया है, साथ ही इंदिरा आवास सहायक को गलत लाभुक चिन्हित कर राशि भुगतान करने के लिए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने का आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।