भरोसे का दरबार
न्याय के लिए दरबार में पहुंचा करीब 350 व्यक्तियों के मामले
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गया : ज़िलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम ने जनता दरबार में आए हुए करीब 350 व्यक्तियों के मामले यथा भूमि विवाद, राशन कार्ड, दाखिल खारिज, वृद्धा पेंशन, संपत्ति बंटवारा, किसान फसल क्षति, अनुकंपा पर जॉब, सहारा कंपनी से पैसा निकासी, राजस्व कर्मचारी द्वारा कार्य में लापरवाही करने, भूदान के जमीन को कब्जा दिलवाने, किसानों से धान खरीदने, इंदिरा आवास योजना का लाभ देने, नाली निर्माण संबंधित, जर्जर सड़को को मरम्मत करवाने सहित अन्य मामलों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
दरबार में पहुंचे फरियादियों की फरियाद सुनते डीएम |
जनता दरबार में कई व्यक्ति कोविड-19 मुआवजा राशि से संबंधित आवेदन दिए गए हैं जिला पदाधिकारी ने जिला आपदा पदाधिकारी तथा सिविल सर्जन को संबंधित कोविड-19 के आए हुए मामलों को जांच करते हुए आश्रितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में तेजी लाएं।
जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास से संबंधित आए मामलों को जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित कराएंगे।
दरबार में फरियाद सुनते डीएम त्याग |
जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबधित मामलों का तेजी से निराकरण कराने का निर्देश दिए।
जनता दरबार में कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा इंजरी रिपोर्ट गलत लिखने का शिकायत किया जिला पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को संबंधित मामलों में गंभीरता से जांच करने का निर्देश दिए।
परैया प्रखंड के बिशुनपुर ग्राम के अर्जुन यादव द्वारा आवेदन दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी टिकारी के न्यायालय के आदेश के बावजूद उसी गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन गेहूं के फसल को काट लिया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी परैया से अनेकों बार मिलने के बाबजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी टिकारी एवं अंचलाधिकारी परैया को कठोरता से अनुपालन करवाने का निर्देश दिए कथा की जांच करते हुए कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिए।
इमामगंज प्रखंड के रानीगंज पंचायत के महादलित क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया गया कि जनकपुर गांव में बरसात के मौसम में उस महादलित टोला के लोगों का घर जलमग्न हो जाता है। उन्होंने जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि बरसात के मौसम में उनका घर जलमग्न न हो इस संबंध में उचित कार्य करवाने का अनुरोध किया।
बोधगया के पुरानी ताराडीह निवासी चिंता देवी द्वारा गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा उनका घर जबरन कब्जा करने के संबंध में आवेदन दिया गया तथा उन्होंने कहा कि उसी गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन घर छोड़ने की धमकी दिया जाता है। उन्होंने जिला पदाधिकारी से घर कब्जा दिलाने हेतु अनुरोध किया जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी थाना अध्यक्ष बोधगया को संबंधित मामले को यथा शीघ्र सुनवाई करते हुए निपटारा करें।
टिकारी प्रखंड के नेपा ग्राम के प्रतिमा कुमारी द्वारा आवेदन दिया गया है नेपा वार्ड संख्या 2 आंगनवाड़ी सहायिका बहाली में काफी अनियमितता हुई है। आवेदक ने बताया कि प्रतिमा कुमारी नेपा वार्ड संख्या 2 में सहायिका के पद पर बहाली हेतु आवेदन दिया था। उनकी उम्र भी अधिक है जबकि एक अन्य सोनी कुमारी का बहाली महिला पर्यवेक्षक द्वारा कम उम्र रहने के बावजूद नियम के विरुद्ध सहायिका के पद पर बहाल कर देने के मामले पर जिला पदाधिकारी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस को स्वयं जांच करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिए।
शेरघाटी अंचल के नकनुपा ग्राम के आवेदक उदय नारायण सिंह द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके गांव में एकमात्र गैर मजरूआ आम आहर जिससे लगभग 200 बीघा जमीन का सिंचाई होता है साथ ही साथ उस आहार के पानी के कारण उस गांव में पेयजल का भूगर्भ जलस्तर बना रहता है। उक्त आहर के पिंड पर कुछ ग्रामीण द्वारा मकान बनाकर आहर को मिट्टी भरकर आहार के अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण किसान को खेती करने में काफी संकट हो रहा है। जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी को संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि 7 दिनों के अंदर स्वयं जांच करते हुए संबंधित आहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई करें।
बाराचट्टी प्रखंड के ग्राम पंचायत सरवा, ग्राम सरवा खुर्द वार्ड संख्या 13 आवेदक मोहम्मद इश्तियाक आलम द्वारा आवेदन दिया गया कि सरवा पंचायत के वार्ड संख्या 13 में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित सीट से जीते वार्ड सदस्य का प्रमाण पत्र रद्द करके पुनः चुनाव करवाने का अनुरोध किया। आवेदक ने बताया की वार्ड सदस्य के पद पर 2021 के पंचायत चुनाव में शिबू कुमार के फर्जी ढंग से अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित दांगी जाति का प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा और विजई घोषित हुए। इनका जाति प्रमाण पत्र अवैध है। उन्होंने जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया कि गलत ढंग से विजयी प्रत्याशी शिबू कुमार का जाति प्रमाण पत्र अपने स्तर से जांच करवाते हुए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कराने का अनुरोध किया। जिला पदाधिकारी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को विस्तार से जांच कराने का निर्देश दिए।
खिजरसराय अंचल के केवड़ी ग्राम के समस्त ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से आवेदन देते हुए कहा कि गांव के पश्चिम तरफ करीब 10 एकड़ का पोखर है, जिससे उस गांव के करीब 50 एकड़ भूमि सिंचित प्रत्येक वर्ष होता रहा है। ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया कि उनके गांव के ही अगल-बगल के लोगो द्वारा आधा पोखर दोनों तरफ से भर कर के पोखर को अतिक्रमण करते हुए उसका अस्तित्व समाप्त कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पोखर को अतिक्रमण होने की सूचना अंचलाधिकारी खिजरसराय को अनेकों बार देने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने जिला पदाधिकारी से पोखर के जमीन को मापी कराते हुए अतिक्रमण मुक्त करवाने का अनुरोध किया। जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता मनोज कुमार तथा अंचलाधिकारी खिजरसराय को संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुपालन करवाने का निर्देश दिए।
टिकारी प्रखंड के सलेमपुर ग्राम के व्यक्ति बांके बिहारी शर्मा द्वारा आवेदन दिया गया कि टिकारी प्रखंड के रूपसपुर पैक्स के यहां धान विक्रय किया गया था, धान विक्रय के उपरांत धान प्राप्ति का कोई पावती रसीद भी नहीं दी गई। रूपसपुर पैक्स अध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया था कि बिक्री किए गए धान का मूल्य आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा, परंतु अब तक भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक ने यह भी बताया कि उनके पीछे अन्य किसानों द्वारा बेचे गए धान के एवज में राशि उपलब्ध करा दी गई है। जिला पदाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को संबंधित मामले को जांच करते हुए संबंधित किसान को बेचे गए धान से संबंधित राशि उपलब्ध करवाने का निर्देश दिए।
बेलागंज निवासी सुधीर शर्मा द्वारा आवेदन दिया गया कि वह अपना जमीन अंचल कार्यालय के द्वारा पैमाइश एवं चिन्हित की गई भूमि पर मकान निर्माण करा रहे थे, जिसके पश्चात स्थानीय अंचल कर्मचारी के द्वारा बगैर नोटिस किए बार बार काम बंद करा दिया जा रहा है और अवैध राशि की मांग की जा रही है। उन्होंने जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि उक्त मामले में अपने स्तर से जांच कराये ताकि आवेदक मकान निर्माण कर सके। जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी को जांच करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिए।
जिला स्तर से अनुमंडलवार चार धावा दल का गठन
श्रमायुक्त, बिहार के निदेश प्रभावी |
गया : श्रमायुक्त, बिहार के निदेश के आलोक में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 का प्रभावी प्रवर्तन के उद्देश्य से गया जिले में दिनांक 28 मई 2022 से 09 जून 2022 तक patential pockets में सघन रूप से धावा दल का संचालन कर होटल, गैरेज, वर्कशाप, फुड कार्नर/फुड प्लाजा, इत्यादि कार्य स्थलों से बाल श्रमिको को अभियान चला कर विमुक्त कराया जा रहा है।
इसी परिप्रेक्ष्य में श्रम अधीक्षक, गया स्नेहा सृजन द्वारा बाल एवं किशोर श्रमिकों के विमुक्ति के लिए जिला स्तर से अनुमंडलवार चार धावा दल का गठन किया गया है, जो विभिन्न कार्य दिवसों में बाल एवं किशोर श्रमिकों के विमुक्ति में चाइल्ड लाईन के साथ समन्वय स्थापित कर क्रियाशील हैं।
धावा दल द्वारा दिनांक 31.05.2022 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नारायण नगर मोहल्ला स्थित मे० कंचल फास्टफूड एवं विरियानी हाउस नामक दुकान से दो बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया एवं दिनांक 02.06.2022 को मे० रंजीत मिष्ठान एवं तिलकुट भंडार, राम लखन मिष्ठान एवं नमकिन से विमुक्त कराया गया है एवं जय राम स्वीटस डोभी मोड़ से 1-1 बाल श्रमिक विमुक्त कराया गया है। उन सभी से नियोजक के विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है।
इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में धावा दल द्वारा सघन निरीक्षण किया जा रहा है। उस क्षेत्र के सभी नियोजको/व्यवसायियों/स्थानीय निवासियों से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त किया जा रहा है कि उनके परिसर में बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं किया जायेगा एवं बाल श्रम को उनके किसी भी क्रिया कलापों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा।