आगामी 9 मार्च से प्रारंभ होगा नॉमिनेशन 16 मार्च तक चलेगा
4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से संध्या 4 बजे तक होगा मतदान, तिथि एवं समय निर्धारित
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7 अप्रैल को होगी मतों की गिनती
आदर्श आचार संहिता लागू
गया: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद के 03 गया-सह-जहानाबाद-सह-अरवल स्थानीय प्राधिकार के लिए निर्वाचन की घोषणा प्रेस नोट संख्या Ecil/pn/26/2022 द्वारा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह ज़िला पदाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम ने राजनीतिक दल के अध्यक्ष/सचिव को चुनावी गाइडलाइन दी।
डीएम त्याग का चुनावी गाइडलाइन : कड़ी सुरक्षा में होगी MLC की चुनाव |
जिला पदाधिकारी ने कहा कि बिहार विधानसभा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन2022 का तिथि एवं कार्यक्रम की तालिका निर्धारित हो चुकी है। 9 मार्च को नॉमिनेशन प्रारंभ किया जाएगा तथा 16 मार्च को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 17 मार्च को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी निर्धारित की गई है। 21 मार्च तक अभ्यर्थी का नाम वापस लेने की तिथि निर्धारित है। 4 अप्रैल को सुबह 8:00 बजे से संध्या 4:00 बजे तक मतदान की तिथि एवं समय निर्धारित है। 7 अप्रैल को मतों की गिनती की जाएगी।
जाहिर हो गया जहानाबाद एवं अरवल जिले के सभी निर्वाचित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के सदस्य, सभी लोकसभा सदस्य, सभी बिहार विधानसभा सदस्य, सभी विधान परिषद सदस्य, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि मतदाता के रूप में अर्हता प्राप्त रहते हैं।
गया जहानाबाद अरवल बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन में कुल 7,748 मतदाता हैं, जिनमें गया जिला में कुल 5,250 मतदाता है। उक्त चुनाव के लिए कुल 36 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें गया जिला अंतर्गत कुल 24 मतदान केंद्र हैं।
जिलाधिकारी त्यागराजन ने गाइडलाइन देते हुए कहा कि चुनाव प्रचार कार्यक्रम के मद्देनजर विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा इस अवधि में चुनाव प्रचार हेतु जनसभा/जुलूस/रोड शो का आयोजन किये जाने की संभावना है। जनसभा/जुलूस/रोड शो आदि में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने का प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।
उन्होंने कहा कोविड-19 के सदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस-नोट में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं तथा यह निदेशित है कि किसी भी जनसमूह कार्यक्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 के प्रभावशाली नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक संख्या में भाग नहीं ले सकेंगे। वर्तमान में लागु कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
डॉ॰ त्यागराजन एसएम, जिला दण्डाधिकारी, गया संतुष्ट हो कर चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक, जो भी पहले हो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण गया जिला के अंतर्गत निम्नांकित आदेश जारी किये हैं-
●किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्षन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा। साथ ही अनुमति की शर्तो के प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।
●The Bihar control of the use and play of Loud-speakers Act- 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक वर्जित रहेगा।
●कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल/संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरूद्ध संदेश, व्हाट्स ऐप या एस.एम.एस. अथवा अन्य ईलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।
●कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं सम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
●कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/मतदाताओं को डराने-धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का प्रयोग नहीं करेंगे।
●प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
●कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्षन नहीं करेंगे। (शस्त्र की परिभाषा के संबंध में भा॰द॰सं॰ की धारा 153AA में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है)
परन्तु,
★(क) यह आदेश परम्परागत ढ़ंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
★(ख) यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा बिहार विधान परिषद के 03 गया -सह- जहानाबाद- अरवल स्थानीय प्राधिकारी के लिए निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
●किसी भी राजनैतिक दल/व्यक्ति/संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा निर्देश के विपरित कोई कार्य नहीं किया जायेगा।
●सक्षम प्राधिकार के द्वारा समय-समय पर कोविड-19 के नियंत्रण हेतु जारी दिशा-निर्देशों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया जायेगा।