गया, 02 जुलाई (अंज न्यूज़ मीडिया) विगत सप्ताह (दिनांक 24.06.2023 से 30.06.2023) तक SSP Gaya (वरीय पुलिस अधीक्षक) के निर्देशानुसार लंबित कुर्की का निष्पादन हेतु विशेष समकालीन अभियान चलाया गया। उक्त समकालीन अभियान में अलग-अलग तिथियों को अलग-अलग थाना में लंबित की स्थिति के अनुसार विशेष बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी। प्रतिनियुक्त किये गये विशेष बलों के साथ संबंधित थाना/ओ0पी0 के द्वारा लंबित कुर्की के विरूद्ध सख्ती से
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गया पुलिस द्वारा जिला में अवैध शराब का सेवन निर्माण, बिक्री, भण्डारण एवं परिवहन को रोकने तथा शराब तस्करों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
इस क्रम में दिनांक 01.07.2023 को:-
- 01. गुरूआ थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में नेता चौधरी, पे0 रामचन्द्र चौधरी, सा0 सोनारी, थाना गुरूआ जिला गया को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे गुरूआ थाना काण्ड संख्या 276/23, दिनांक 05.06.2023 धारा-30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कांड में फरार चल रहा था जिसे गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
- 02. खिजरसराय, थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में नवल किशोर यादव, पे0 कामेश्वर यादव, सा0 मुरारचक 02. सुधन मांझी, पे0-स्व0 नन्हक मांझी, 03. रामबली मांझी, पे0-तुलसी मांझी, दोनों सा0 लखबिगहा सभी थाना खिजरसराय जिला गया को 02 ली0 पहुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे खिजरसराय थाना काण्ड संख्या 255/23, दिनांक 02.07.2023, धारा-30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
- 03. बुनियादगंज थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में सरजु मांझी, पे0 घोटन मांझी सा0 सूर्यपोखर, थाना बुनियादगंज जिला गया को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे बुनियादगंज थाना काण्ड संख्या 125/21, दिनांक 18.07.2021 धारा-30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कांड में फरार चल रहा था जिसे गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
- 04. चेरकी थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में मुन्नी देवी, पे0 स्व0 मालेश्वर चौधरी, सा0 डेलाडिह, थाना चेरकी जिला गया को 02 ली0 महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे चेरकी थाना काण्ड संख्या /23, दिनांक 01.07.2023 धारा-30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
- 05. कोतवाली थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में दिपक कुमार, पे0 बच्चु प्रसाद, सा0 भुसुंडा थाना मुफस्सिल जिला गया को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे कोतवाली थाना काण्ड संख्या 394/23, दिनांक 01.07.2023 धारा-30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कांड में फरार चल रहा था जिसे गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
- 06. शेरघाटी थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में शंभु चौधरी, पे0 किशोर चौधरी, सा0 पेचारी, थाना शेरघाटी जिला गया को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे शेरघाटी थाना काण्ड संख्या-611/23, दिनांक 10.06.2023 धारा-30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कांड में फरार चल रहा था जिसे गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
- 07. अलीपुर थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में 01. संजु देवी, पे0 पारस चौधरी, 02. बदामी देवी, पे0 रामस्वरूप चौधरी, दोनों सा0 मखदुमपुर, थाना अलीपुर जिला गया को 04 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे अलीपुर थाना काण्ड संख्या-91/23, दिनांक 01.07.2023 धारा-30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
- 08. महाकार थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में 01. गणेश मांझी, पे0 स्व नेमान मांझी, सा0 गमहरपुर, थाना खिजरसराय, 02. शिवम रविदास, सा0 कुड़वा, थाना महाकार, दोनों जिला गया को 04 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे महाकार थाना काण्ड संख्या-152/23, दिनांक 01.07.2023 धारा-30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
- 09. नीमचक बथानी थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आरोप में बालदेव राजवंशी, पे0 शिवाजी राजवंशी, सा0 बरहटीला, थाना नीमच बथानी,जिला गया को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध मे नीमचक बथानी थाना काण्ड संख्या-21/22, दिनांक 18.02.2022 धारा-30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कांड में फरार चल रहा था जिसे गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
- 10. आमस थानान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री करने के आसूचना पर 10 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। इस संबंध मे आमस थाना काण्ड संख्या-231/23, दिनांक 01.07.2023 धारा-30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संसोधित अधिनियम 2018 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।