SC ST Saharsa: अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण

सहरसा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण

SC ST Saharsa: अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण
DM कौशल कुमार की अध्यक्षता में
Sc/St अत्याचार निवारण Meeting

सहरसा: जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में महिषी विधान सभा सदस्य गुंजेश्वर साह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पुरुषोत्तम पासवान, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अभियोजन पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक पदाधिकारी, अनुसूचित जाति/जनजाति, थाना प्रभारी सदस्य के रूप में मोहन दास, पृथ्वीचंद सादा एवं अन्य उपस्थित थे। 

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SC ST Saharsa: अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण                           

बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुआवजा हेतु प्राप्त प्रस्ताव में से नये 23 मामलों एवं पूर्व के 11 मामलों में घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इस प्रकार मुआवजा हेतु कुल-34 लाभुकों को अधिनियम के अंतर्गत एकतीस लाख पचास हजार रूपए मुआवजा राशि के भुगतान की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा माह मई 2021 के प्राप्त कन्विक्शन संबंधी प्रतिवेदन में 201 मामलों के लंबित रहने की जानकारी दी गई। कन्विक्शन के मामले में धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए कन्विक्शन के दर को बढ़ाते हुए निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश विशेष लोक अभियोजक को दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक को गवाहों की ससमय उपस्थिति कराने एवं उन्हें देय यात्रा भत्ता का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि हत्या के मामले से संबंधित 10 आश्रित लाभुकों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

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निर्देश दिये गये कि लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन करते हुए  आश्रितों को शीघ्र पेंशन का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई करें। बलात्कार अपराध के मामलों में पीडि़ता के भागलपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल जाँच में समस्या को देखते हुए मेडिकल जाँच स्थानीय स्तर पर कराने हेतु बैठक में निर्णय लिया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार मामलों के त्वरित निष्पादन विशेष न्यायालय के माध्यम से करने हेतु आवष्यक कारवाई का निर्देश विषेश लोक अभियोजक को दिया गया।

जिला स्तर के साथ-साथ ससमय एवं नियमित रूप में अनुमंडलीय स्तर पर गठित सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के आयोजन के निर्देश दिये गये।

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