अनलॉक-3 लॉकडाउन के दौरान किया खुलेगा किया बंद रहेगा

कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं  नियंत्रण

गया डीएम के अनलॉक-3 के अनुपालन निर्देश 

गया जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने पत्र जारी कर बताया कि कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कतिपय प्रतिबंधों के साथ दिनांक 06.09.2020 तक अनलॉक-3 के संबंध में प्राप्त निदेश के आलोक में जिला मुख्यालय के नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र एवं अनुमंडल मुख्यालय/प्रखंड मुख्यालय के संबंध में दिनांक 17.08.2020 से 06.09.2020 तक ऑनलॉक-3 के अनुपालन के संबंध में आदेश निर्गत किया गया है। जिसके तहत निम्न आदेश को लागू रखा गया है।

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गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के लॉकडाउन का गाइडलाइन

गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के लॉकडाउन का गाइडलाइन दिशा- निर्देश इस तरह है :-     

●यह आदेश जिला मुख्यालय के नगर निगम क्षेत्र/नगर पंचायत एवं अनुमंडल मुख्यालय/प्रखंड मुख्यालय के लिए लागू रहेगा।

●भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्वायत/अधीनस्थ कार्यालय तथा लोक उपक्रम/निगम के कार्यालय अपने कुल कर्मियों की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ कार्यशील रहेंगे। इसके साथ निजी कार्यालय भी अपनी कुल कर्मियों की क्षमता के 50 प्रतित के अनुसार कार्य करेंगे। परन्तु केन्द्र सरकार के निम्नांकित विभाग अपनी कुल क्षमता के अनुसार अर्थात 100 प्रतित कर्मियों के साथ कार्य करेंगे। 

◆रक्षा केन्द्रीय सैन्य पुलिस बल, कोषागार, लोक उपयोगी संस्थान (यथा-पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी) आपदा प्रबंधन, विद्युत शक्ति उत्पादन एवं संचरण इकाईया, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एवं प्रारंभिक चेतावनी एजेंसी।

बिहार सरकार के निम्नांकित विभाग के कार्यालय अपनी कर्मियों की कुल क्षमता के अनुसार अर्थात 100 प्रतिशत क्षमता से कार्य करेंगे :-

◆आरक्षी गृह रक्षक, असैनिक रक्षा, अग्निाम एवं आकस्मिक सेवाएँ, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन एवं कारा एवं सुधार सेवाएॅ

◆जिला प्रासन एवं कोषागार, साथ ही सूचना प्रौधोगिकी एवं बेल्ट्रौन के सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग 

◆विद्युत आपूर्ति/ मरम्मति/संचरण/जलापूर्ति/स्वच्छता/स्वास्थ्य/खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति, जल संसाधान, कृषि एवं पशुपालन 

◆नगर निकाय अर्थात नगर निगम एवं नगर पंचायत क्षेत्र के कार्यालय।

◆पर्यावरण एवं वन विभाग के कार्यालय एवं प्रतिष्ठान।

◆समाजिक सुरक्षा/समाज कल्याण विभाग के कार्यालय एवं प्रतिष्ठान। 


●सार्वजनिक परिवहन के वाहन यथा -बस, मिनी बस, टेम्पो ट्रैवलर आदि जैसे-सार्वजनिक परिवहन के वाहन का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। टैक्सी/टेम्पु /ऑटो रिक्शा/ निजी वाहन (दोपहिया/चारपहिया) निर्धारित शर्त के साथ यथावत चालू रहेगा।

●शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे।

●सभी शैक्षनिक, प्रिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगे। ऑनलाईन एवं दुरस्थ शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं ये कार्याल रहेंगे। 

●सभी पूजा के स्थान/धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बन्द रहेंगे। किसी भी प्रकार का धार्मिक समागम, सभी आदि की अनुमति नहीं होगी। 

●सभी समाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/ शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम समारोह, समागम, सभा आदि पर प्रतिबन्ध रहेगा। साथ ही पार्क, जिमनेजियम आदि भी बन्द रहेंगे। 

●रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से 5:00 बजे सुबह तक लागू रहेगा। 

● संयुक्त आदेश ज्ञापांक 6552/गो0 दिनांक 16.08.2020 के निदेश की कंडिका-2, 3, 4, 6 में अंकित तालिका के अनुसार प्रतिदिन खुलने वाले आवश्यक वस्तुओं एवं अनिवार्य चिकित्सीय सेवाओं के दुकान प्रतिष्ठान, नोट-1 से 4 तक एवं इसमें अंकित दुकान/प्रतिष्ठान के खुलने का रूट के अनुसार निर्धारित कार्य दिवस कंडिका-। से छ तक निदेश 1 एवं 2 कंडिका-7 के नोट- । से थ् तक दिये गये निदेश कंडिका-8, 9, 10, 11, 12, 13 (नोट में अंकित निदेश सहित) तथा 14 एवं अनुपालन के दिये गये अग्रांकिंत निदेश यथावत रहेंगे। 

●यह आदेश दिनांक 17.08.2020 से 06.09.2020 तक लागू रहेगा। 

●दिनांक 19.08.2020 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में क्रमांक 9 पर अंकित सभी दुकानों के खुलने के समय में आंशिक संशोधन करते हुए प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे के स्थान पर पूर्वा 10:00 बजे से संध्या 06:00 तक निर्धारित रहेगा। इसमें सड़क के दायें एवं बायें निर्धारित दिवस के अनुसार खुलने वाले सभी प्रकार के दुकान/प्रतिष्ठान (थोक बिक्रेताओं के दुकान सहित) भी पूर्वा 10:00 बजे से अप 06:00 बजे तक ही खुलेंगे (आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर अर्थात् ये 24×7 खुले रहेंगे)। इसके अलावा सभी दुकाने सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही खुले रहेंगे। साथ ही सब्जी, मीट, मछली एवं चिकेन की दुकान प्रातः 06:00 बजे से पूर्वा 10:00 बजे तक ही खुलेंगें। 

●शेष आदेश पूर्ववत रहेंगें।

●सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि इस संशोधित आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

-@AnjNewsMedia-

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