अनुपस्थित पदाधिकारी पर 500 का जुर्माना, बीडीओ, बाराचट्टी पर 5000 रुपए का अर्थदंड

अनुपस्थित पदाधिकारी पर 500 का जुर्माना, बीडीओ, बाराचट्टी पर 5000 रुपए का अर्थदंड*

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2 गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत् जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा, द्वितीय अपील के कुल 21 मामलों की सुनवाई की गयी, जिसमें कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। अपीलार्थी सुनील कुमार, ग्राम कराई, थाना कोंच, गया द्वारा दायर परिवाद पत्र पर श्री अशोक कुमार तत्कालीन लिपिक लोकपाल मनरेगा द्वारा परिवादी से अवैध राशि की मांग की गई थी, जिसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा संबंधित से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परंतु जवाब न देने के उपरांत इनकी निलंबन की कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी ने आदेश पारित किया। अपीलकर्ता राम कुमार सिंह, ग्राम चैता, प्रखंड टिकारी गया के अपील कि सुनवाई के क्रम में संबंधित पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने आज सुनवाई में अनुपस्थित सभी संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध ₹500 का अर्थदंड अधिरोपित किया। अपीलकर्ता संजय कुमार एवं विनोद कुमार द्वारा सरकारी चापाकल को श्री रामकिसुन यादव द्वारा घेराबंदी कर कब्जा कर लेने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी बाराचट्टी को संयुक्त रूप से जांच कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। आज सुनवाई के क्रम में परिवादी उपस्थित एवं बीडीओ/सीओ अनुपस्थित थे, इस पर जिलाधिकारी ने बीडीओ/अंचलाधिकारी पर सुनवाई के क्रम में अनुपस्थित रहने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया साथ ही बीडीओ/सीओ के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था कि अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है, लेकिन सुनवाई के दौरान यह बात सामने हुई को अतिक्रमण को मुक्त नहीं कराया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने बीडीओ, बाराचट्टी पर गलत प्रतिवेदन देने के आरोप में ₹5000 का जुर्माना लगाया, साथ ही यहां भी निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमणमुक्त नहीं किया जाता है तो निलंबन की कार्रवाई के पात्र होंगे।

गया : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत् जिलाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा, द्वितीय अपील के कुल 21 मामलों की सुनवाई की गयी, जिसमें कई मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। अपीलार्थी सुनील कुमार, ग्राम कराई, थाना कोंच, गया द्वारा दायर परिवाद पत्र पर श्री अशोक कुमार तत्कालीन लिपिक लोकपाल मनरेगा द्वारा परिवादी से अवैध राशि की मांग की गई थी, जिसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा संबंधित से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परंतु जवाब न देने के उपरांत इनकी निलंबन की कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी ने आदेश पारित किया। अपीलकर्ता राम कुमार सिंह, ग्राम चैता, प्रखंड टिकारी गया के अपील कि सुनवाई के क्रम में संबंधित पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने आज सुनवाई में अनुपस्थित सभी संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध ₹500 का अर्थदंड अधिरोपित किया। अपीलकर्ता संजय कुमार एवं विनोद कुमार द्वारा सरकारी चापाकल को श्री रामकिसुन यादव द्वारा घेराबंदी कर कब्जा कर लेने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी बाराचट्टी को संयुक्त रूप से जांच कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। आज सुनवाई के क्रम में परिवादी उपस्थित एवं बीडीओ/सीओ अनुपस्थित थे, इस पर जिलाधिकारी ने बीडीओ/अंचलाधिकारी पर सुनवाई के क्रम में अनुपस्थित रहने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया साथ ही बीडीओ/सीओ के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था कि अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है, लेकिन सुनवाई के दौरान यह बात सामने हुई को अतिक्रमण को मुक्त नहीं कराया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने बीडीओ, बाराचट्टी पर गलत प्रतिवेदन देने के आरोप में ₹5000 का जुर्माना लगाया, साथ ही यहां भी निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमणमुक्त नहीं किया जाता है तो निलंबन की कार्रवाई के पात्र होंगे।

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