गया में भी बंद रहेंगे मॉल और वाहनों को करना होगा सैनेटाइज
आगामी 31 मार्च तक बंद रहेगा मॉल
अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, बिहार पटना द्वारा बिहार राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं उससे बचाव के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में कई आवश्यक निर्देश दिए गये है। उक्त निर्देश के आलोक में जिला दंडाधिकारी गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया है कि गया जिले में अवस्थित सभी शॉपिंग मॉल को तत्काल प्रभाव से दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिए बंद किया जाता है, परंतु इन मॉलों में प्रतिदिन उपयोग में आने वाले जन उपयोगी सामग्रियों यथा खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, साफ सफाई से संबंधित उत्पाद, औषधि जैसे वस्तुओं की दुकानें/काउंटर खोले जा सकेंगे। बशर्ते कि वहां कार्यरत कर्मियों, खरीदारों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए समुचित उपाय किए गए हो। उपरोक्त के अतिरिक्त शॉपिंग मॉल में अन्य उत्पादों /सामग्रियों की बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कार्यरत कर्मियों /ग्राहकों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिष्ठान के संपूर्ण परिसर का नियमित अंतराल पर सफाई कराना सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष रूप से प्रवेश एवं निकास द्वारों पर सैनिटाइजर/ डिटॉल प्रत्येक ग्राहक/ आगंतुक के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
गया डीएम अभिषेक सिंह का दिशा- निर्देश |
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी के अनुसार परिवहन के साधनों को पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर धोने एवं साफ करने से संक्रमण को रोका जा सकता है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में परिवहन के माध्यम यथा सरकारी बस, निजी बस, सिटी सर्विसेज बस आदि के अंतर्गत परिचालित वाहनों, ऑटो एवं ई रिक्शा के लिए निर्देशित है कि प्रत्येक दिन रात्रि में पानी के साथ ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर पूरे वाहन को अच्छे से साफ कर लिया जाए ताकि सफर करने वाले यात्रियों को संक्रमण से बचाया जा सके साथ ही बस, टैक्सी, ऑटो के चालक एवं कंडक्टर के लिए गाड़ी में डिटॉल/ सेनीटाइजर रखा जाए एवं उन्हें निर्देशित किया जाए कि वे नियमित अंतराल पर अपने हाथ चेहरे को अच्छी तरह से साफ करना सुनिश्चित करेंगे।
– रिपोर्ट : अंज मीडिया