अवैध खनन को रोकने के लिए छापेमारी
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जिला प्रशासन द्वारा लगातार छापेमारी Advertisement
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गया : अवैध खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार छापेमारी के साथ साथ कठोर कार्रवाई की जा रही है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी तथा खनन विभाग के तमाम पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश प्राप्त है कि अवैध खनन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। अवैध खनन की सूचना यदि कहीं से मिलती है तो संबंधित स्थान पर छापेमारी करने में कोताही ना बरतें।
जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि विगत दिनांक-07.09.2022 के अपराहन् 02ः25 बजे प्राप्त पूर्व सूचना के आधार पर गेरे रोड, पावर ग्रीड के समीप प्रभारी खनिज विकास पदाधिकारी गया, मुफस्सिल थाना एवं सशस्त्र बल के साथ अवैध खनन कर परिवहन किये जाने के विरूद्ध संयुक्त छापेमारी की गई। वहॉं मौजूद वाहनों के चालक छापेमारी दल को देख अपने वाहनों को वहीं छोड़ भागने लगा जिसका सशस्त्र बल द्वारा पीछा किया गया किन्तु वे भागने में सफल रहे। छापेमारी के क्रम में 1.-हाईवा (12 चक्का) जिसपर लगभग 700 घनफीट स्टोन चिप्स लोड। 2.-हाईवा (12 चक्का) जिसपर लगभग 800 घनफीट स्टोन चिप्स लोड। 3.-हाईवा (06 चक्का) जिसपर लगभग 500 घनफीट स्टोन चिप्स लोड। 4.-हाईवा (06 चक्का) जिसपर लगभग 400 घनफीट स्टोन चिप्स लोड। 5.-हाईवा (06 चक्का) जिसपर लगभग 500 घनफीट स्टोन चिप्स लोड। 6.-हाईवा (06 चक्का) जिसपर लगभग 500 घनफीट स्टोन चिप्स लोड। 7.-ट्रक (10 चक्का) जिसपर लगभग 600 घनफीट स्टोन चिप्स लोड। 8.-हाईवा (12 चक्का) जिसपर लगभग 800 घनफीट स्टोन डस्ट लोड पाया गया।
किसी भी व्यक्ति द्वारा वाहनों पर लदे लधु खनिज स्टोन चिप्स एवं स्टोन डस्ट का परिवहन चालान अथवा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्काल सभी वाहनों को सशस्त्र बल के सहयोग से थाना परिसर लाकर पुलिस अभिरक्षा में दिया। विधिवत जप्ती सूची तैयार कर उपरोक्त आठ हाईवा को थाना को सुपूर्द किया गया। किसी भी व्यक्ति द्वारा लधु खनिज स्टोन चिप्स एवं स्टोन डस्ट का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने एवं बिना परिवहन चालान के स्टोन चिप्स एवं स्टोन डस्ट का परिवहन किये जाने से खनन विभाग के नियम का उल्लंघन है, जो धारा 21 के तहत दण्डनीय है साथ ही बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 11 एवं 18 का उल्लंघन किया गया है जो बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021 के नियम 56 के तहत दण्डनीय है। उपर्युक्त अविधिपूर्ण खनन एवं परिवहन किये जाने से बिहार सरकार को राजस्व की क्षति हुई है जो वाहन मालिक अथवा चालक से वसूलनीय है।
उपरोक्त वर्णित सभी सात हाईवा एवं एक ट्रक के मालिक एवं चालक के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित नियमावली के नियम एवं अधिनियम की धाराओं तथा भारतीय दण्ड विधान की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। तथा खनन विभाग द्वारा लगभग 1626000 रुपये फाइन किये गए हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग का भी फ़ाइल लगाया गया है।
– ANJnewsMEDIA