5-5 हज़ार रुपये की वसूली जुर्माना : डीटीओ
गया : जिला परिवहन पदाधिकारी, गया द्वारा मगध मेडिकल कॉलेज के समीप झारखंड में निबंधित गाड़ियों की जांच की गयी। उल्लेखनीय है कि बिहार निवासियों द्वारा झारखंड में निबंधित की गयी गाड़िययों के लिए बिहार के लिए निर्धारित टैक्स जमा कराने के उपरांत ही बिहार में चला सकते हैं, अन्यथा उन वाहनों पर जुर्माना लगाया जाता है, ऐसी गाड़ियों के पकड़े जाने पर प्रथम बार ₹5000 राशि का जुर्माना चेतावनी के रूप में लगाया जाता है एवं दूसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी की कीमत का आकलन किया जाता है और उसके लिए निर्धारित राशि की दुगनी राशि का तक का जुर्माना लगाया अधिरोपित किया जाता है। जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद एवं मगध विश्वविद्यालय थाना द्वारा 12 गाड़ियां पकड़ी गयीं, जिनमें से बिहार निवासियों द्वारा झारखंड में निबंधित चार गाड़ियों पर प्रथम बार 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया गया।