मतदाताओं की सुरक्षा एवं सुविधा का किया जा रहा पुख्ता इंतजाम

*गया में स्वीप कॉर्नर के तहत मतदाताओं की सुरक्षा-सुविधा की व्यवस्था*
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1. *लोक सभा आम निर्वाचन 2019 के लिए 38 गया (अ.जा) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए 2 माह पूर्व से निरोधात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई थी*
2. *जितने भी रिकॉर्डेड अपराधी हैं उन पर भा.द.प्र.स की धारा 107 के तहत कार्रव, थाना में बाउंड डाउन की कार्रवाई एवं सी सी ए के तहत थाना बदर की कार्रवाई प्रतिदिन की जा रही है*।
3. *अब तक 14848 लोगों के विरुद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई की जा चुकी है जबकि 4931 लोगों से बाउंड डाउन कराया जा चुका है। सीसीए के तहत अब तक 50 कुख्यात अपराधी को निर्वाचन अवधि तक के लिए थाना बदर किया जा चुका है।*
4. *2195 शस्त्र धारियों का शस्त्र सत्यापन किया जा चुका है जबकि 6 शास्त्र दुकानों का भी सत्यापन कराया जा चुका है*
5. *वैसे टोले जहां मतदाताओं को मतदान करने से रोका जाता है या प्रभावित किया जाता है वैसे भेद्य टोलों को चिन्हित किया जा चुका है साथ ही उन लोगों को भी चिन्हित किया गया है जो मतदान तिथि को मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। उन सबों की सूची बनाई गई है तथा लगातार उन क्षेत्रों में सशस्त्र सुरक्षा बल द्वारा निरंतर फ्लैग मार्च किया जा रहा है*
6. *जिले के 52 स्थलों पर ड्रॉप गेट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है*
7. *भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार किसी भी अभ्यर्थी एवं राजनीतिक दल के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत के लिए सी- विजील एंड्राइड ऐप लॉन्च किया गया है। जिस पर 2 मिनट तक का रिकॉर्डेड शिकायत दर्ज किया जा सकता है। प्राप्त शिकायत के विरुद्ध 45 मिनट के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित किया जा रहा है*
8. *निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 चलाया जा रहा है*।
9. *इस बार के चुनाव में मतदाताओं के हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। मतदान सम्मान कराने के उद्देश्य से उनके लिए शीतल पेयजल, महिला -पुरुष शौचालय, वेटिंग रूम, शेड की व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए रैंप,व्हीलचेयर और बस की व्यवस्था की गई है*
10. *2 अप्रैल से 5 अप्रैल 2019 के बीच सभी मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि उन्हें पहले से अपने मतदान केंद्र एवं निर्वाचन सूची में उनका क्रमांक का पता चल सके। इसका उपयोग मतदाता पहचान दस्तावेज के रूप में भी प्रयोग किया जा सकेगा*

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