*गया में लोकसभा आम निर्वाचन की तैयारी*
गया : जिला निर्वाचन पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में लोक सभा आम निर्वाचन 2019 को लेकर समाहरणालय सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 मार्च को प्रेस नोट जारी करने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। संपूर्ण जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। किसी भी आयोजन, कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगा। बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 के अंतर्गत सभी सरकारी भवनों पर किसी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। निजी भवनों पर मकान मालिक के अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रचार सामग्री लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रथम चरण में निर्धारित किया गया है। लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र गया(अ0जा0)के लिए 18 मार्च 2019 को अधिसूचना जारी करने की तिथि, 25 मार्च 2019 तक नामांकन करने की तिथि, 26 मार्च 2019 को संविक्षा की तिथि, 28 मार्च 2019 को अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि, 11 अप्रैल 2019 को मतदान की तिथि, 23 मई 2019 को मतगणना की तिथि एवं 27 मई 2019 को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि निर्धारित की गई है। अधिसूचना की तिथि से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने बैनर पोस्टर हटवा लें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार के निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। शस्त्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। वैसे शस्त्रधारी जिनका पूर्व में रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है उनसे शस्त्र जमा कराया जा रहा है। अपराधियों के विरूद्ध 107 एवं बाउंड डाउन की कार्रवाई की जा रही है। हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के विरुद्ध सीसीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सी-विजील एप रिकार्डेड शिकायत दर्ज करने के लिए बनाया गया है। आचार संहिता या व्यय से संबंधित रिकॉर्डड शिकायत का निष्पादन 45 मिनट के अंदर किया जाएगा। किसी भी कार्यक्रम के पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। बैठक में सभी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।