*राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नामांकन को लेकर बैठक*
गया : लोक सभा आम निर्वाचन 2019 के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु नियमों की जानकारी देने हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मगध प्रमंडल मोहम्मद नौशाद आलम ने जानकारी देते हुए राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया कि 18 मार्च 2019 को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 25 मार्च 2019 तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। निर्वाची पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के कक्ष में नामांकन दाखिल किया जाएगा। एन आई एक्ट के तहत 21,22, 23 एवं 24 मार्च को अवकाश की तिथि है इन तिथियों को नामांकन दाखिल नहीं होगा। नामांकन के लिए 18, 19, 20 एवं 25 मार्च के पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक का समय निर्धारित है। इस अवधि में नामांकन दाखिल करने के लिए अभ्यर्थी अपने साथ चार लोगों के साथ नामांकन हेतु निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। इस दौरान जिला स्कूल एवं अन्य मार्गो के 100 मीटर की दूरी पर बनाए गए ड्रॉप गेट तक ही अभ्यर्थी के वाहन से आ सकते हैं, उनके साथ केवल तीन वाहन होंगे जो 100 मीटर की दूरी पर जिला स्कूल के प्रांगण में वाहन ठहराव स्थल में वाहन लगाकर वहां से नामांकन दाखिल करने हेतु उन्हें पैदल निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष तक 4 लोगों के साथ आने की इजाजत होगी। उन्होंने बताया कि 38 -गया (आजा) संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए है इसलिए नामांकन हेतु निर्धारित राशि 25000 का आधा ₹12500 जमा कराकर का नाजिर रसीद प्राप्त करना होगा और इसकी मूल प्रति नामांकन के समय लाना होगा। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय दल हैं उन्हें एक प्रस्तावक तथा जो पंजीकृत दल या निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्हें 10 प्रस्तावक लाने होंगे वे सभी प्रस्तावक गया संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए। अभ्यर्थी भारत के किसी क्षेत्र के मतदाता हो सकते हैं लेकिन गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के मतदाता को निर्वाचन सूची की सत्यापित प्रति अपने साथ लानी होगी साथ ही जाति प्रमाण पत्र का मूल प्रति एवं एफिडेविट प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी से सत्यापित प्रति के साथ साथ अपराध से संबंधित जानकारी का विवरण भी भरना होगा तथा इसे 28 मार्च 2019 से लेकर 9 अप्रैल 2019 के बीच तीन बार समाचार पत्रों में प्रकाशित भी कराना होगा इसके अलावे व्यय से संबंधित व्योरा, बैंक अकाउंट नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट नंबर (यदि प्रयोग करते हैं) अंकित करना होगा।