20 अप्रैल से खुलने वाला है

लॉकडाउन के निर्देश
*20 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे*
*गया नगर निगम क्षेत्र में पूर्ववत लागू रहेगा लॉक डॉउन का नियम*
गया, 19 अप्रैल 2020, जिला अधिकारी श्री अभिषेक सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष एवं प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन के संबंध में निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण भारत में 3 मई तक लॉक डाउन किया गया है इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा गया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल से कुछ कार्यों के लिए छूट दी गई है।
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20 अप्रैल से खुलने वाला है, AnjNewsMedia
लॉकडाउन के दौरान गया में होगी हल्की छूट : डीएम- एसएसपी

जिलाधिकारी ने कहा कि 20 अप्रैल 2020 से सभी सरकारी कार्यालय, चाहे प्रखंड स्तर पर हो, अनुमंडल स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, खुले रहेंगे एवं सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। जो कर्मी कहीं अन्य जगह गया हुआ है संबंधित विभाग के पदाधिकारी द्वारा वन टाइम पास निर्गत कर उसे संबंधित कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने कार्यालय में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर पब्लिक गैदरिंग होती है जैसे निबंधन कार्यालय आदि जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने के लिए संबंधित विभाग के कर्मी या पुलिसकर्मी को सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने के लिए प्रतिनियुक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि पब्लिक गैदरिंग वाले डिपार्टमेंट जरूरत पड़े तो साइलेंट टोकन सिस्टम मार्किंग इत्यादि करा लें ताकि लोग उसी अनुरूप डिस्टेंस मेंटेन कर खड़े रहे। *आरटीपीएस एवं जिला परिवहन कार्यालय की सेवाएं केवल ऑनलाइन ली जा सकेंगी*। उन्होंने कहा कि मनरेगा एवं अन्य वाटर बॉडीज वाले विभाग में कल से कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन एवं गड्ढा खोदने वाले कार्य को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा कि स्थानीय लेबर को भी जॉब कार्ड से जोड़ कर कार्य कराएं। साथ ही जिस जगह पर कार्य कराया जाएगा वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बनवाए रखेंगे। कार्यक्षेत्र में सैनिटाइजर, पानी, साबुन, मजदूरों के लिए गमछा या मास्क अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। *जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारी एवं गया वासियों को बताया कि कल से सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य है, जो व्यक्ति घर से बाहर कहीं भी निकलेंगे उन्हें मास्क अनिवार्य रूप से लगाना है।* जिलाधिकारी ने बताया कि 20 अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्र में सभी तरह के भवन कंस्ट्रक्शन के कार्य चलेंगे। उन्होंने बताया कि कारपेंटर, ऑटो रिपेयर, पलंबर के दुकान खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईट भट्टे कल से चालू करेंगे परंतु उनमें संबंधित मालिक ईट भट्ठा में सोशल डिस्टेंस का नियम का पालन कराएंगे, यदि नियम का पालन नहीं कराएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। गिट्टी व छड़ की दुकानें भी कल से चालू कर दिए जाएंगे। वाहन को लोडिंग अनलोडिंग कराने में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप कराने को कहा।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में आने जाने के लिए, स्कूल, ट्रेनिंग कॉलेज, टेंपू, बस, कैब, सिनेमा हॉल, पार्क, बड़े सार्वजनिक हॉल, स्पोर्ट्स, प्राइवेट फंक्शन जिसमें 5 व्यक्ति से अधिक हो, रिलीजियस पैलेस, रिलीजियस समारोह इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भी 20 व्यक्ति से अधिक अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को शादी समारोह करना है उसके लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है एवं जो अनुदेश दिया जाएगा उसका पालन करना होगा।
उन्होंने कहा कि बैंक, सीएसपी, सरकारी कार्यालय, मेडिकल, खाद्यान्न वितरण ये सभी पूर्व की तरह चालू रहेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र, नगर पंचायत एवं नगर परिषद के एरिया को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र (रूलर एरिया) में सभी तरह के इंडस्ट्रीज को 20 अप्रैल से खोलने की बात कही गई है। और सभी इंडस्ट्रीज के मालिक को निर्देश दिया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, मास्क इत्यादि उपलब्ध रखेंगे। उन्होंने कहा कि गया जिला में 3 नेशनल हाईवे मुख्य तौर पर पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि 10 से 15 किलोमीटर के अंतराल पर ढाबा एवं बड़े वाहन के रिपेयर वाले दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि सब्जी मार्केट, फल दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते रहना होगा। बैंकों के बाहर संबंधित कर्मियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। *गया नगर निगम क्षेत्र में लॉक डाउन का नियम पूर्ववत लागू रहेगा।*
उन्होंने कहा कि सभी राशन कार्ड में 5 दिनों के अंदर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के राशन कार्ड धारियों को आधार नंबर और बैंक खाता नंबर दोनों का एंट्री करवा देना सुनिश्चित कराएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी राशन का उठाव हो चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज का वितरण सही से कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिस जन वितरण प्रणाली की दुकान की शिकायत मिलती है उसका निष्पादन 24 घंटा के अंदर अनुमंडल स्तर एवं प्रखंड स्तर से कराया जाए। बिहार सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि अनाज में क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, सभी लाभार्थियों को उच्च क्वालिटी वाले राशन उपलब्ध कराया जाय। यदि अनाज की गुणवत्ता खराब पाए जाने की शिकायत मिलेगी तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई जगहों से शिकायत मिलती है कि राशन कम मिल रहा है, पैसा अधिक लिया जा रहा है। वैसे सभी बिंदु पर अपने अपने स्तर से जानकारी प्राप्त करते रहें और कार्रवाई करते रहें।
वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि चेक पोस्ट पर बल का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही मालवाहक वाहनों को जांच करने के उपरांत ही छोड़ेंगे कोई भी मालवाहक वाहन को रोका नहीं जाएगा, चाहे वह वाहन खाली हो या भरा हो। उन्होंने कहा कि अस्पताल से जुड़े स्टाफ को नहीं रोका जाएगा, चाहे वह डॉक्टर हो या अस्पताल का सफाई कर्मी हो। अगर संदिग्ध लगे तो उसे जांच करें और जांच करने के उपरांत उसे हॉस्पिटल जाने दें। उन्होंने बताया कि बीज व खाद की भी दुकानें खुली रहेंगी। मांस, मछली की भी दुकान खुले रहेंगे। जानवरों के चारा पर लाने ले जाने के लिए कोई रोक नहीं है।
इसके उपरांत सिविल सर्जन श्री वीके सिंह ने सभी प्रखंड के एमवाईसी को बताया कि पल्स पोलियो के तरह कोविड-19 अभियान किया जा रहा है। सभी घरों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो फॉर्मेट स्क्रीनिंग के लिए दिया गया है उसमें परिवार मुखिया एवं सभी सदस्य का नाम लिखना है एक कॉलम में लिखना है कितने लोग अन्य राज्य या विदेश से आए हैं, उन्हें कोई सिम्टम्स है या नहीं, यदि सिम्टम्स वाले कॉलम में सिम्टम्स लिखा जाता है तो स्क्रीनिंग के अगले दिन मेडिकल टीम द्वारा उनके घर जाकर जांच करनी होगा। उन्होंने कहा कि का मौसम आ गया है कुछ जगहों से एईएस के केस आने लगे हैं इसलिए सभी एमओआईसी सतर्कता एवं सावधानी बरतें। एईएस के मरीज को यदि रेफर करते हैं तो उसके पूर्व ब्लड शुगर की जांच अपने प्रखंड अस्पताल में करेंगे, उसके बाद ही रेफर करेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नगर आयुक्त श्री सावन कुमार सहायक समाहर्ता श्री के एम अशोक उप विकास आयुक्त श्री किशोरी चौधरी सिविल सर्जन एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
– रिपोर्ट : अंज न्यूज मीडिया

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