कोरोना की लहर को रोकने में जुटी सरकार और प्रशासन
गया : पूरे देश के अनेक राज्य के साथ साथ बिहार राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए
गत दिनों आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोविड 19 के प्रभाव को रोकने एवं नियंत्रित करने हेतु पूर्व के लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त निम्न प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से दिनांक-15.05.2021 तक लागू करने संबंधी दिशा निदेश गृह विभाग, बिहार द्वारा जारी किया गया है। इस निदेश के आलोक में दं०प्र०सं० की धारा 144 लागू करने का निदेश ज़िला दंडाधिकारी द्वारा दिया गया है। इस आदेश के अंतर्गत –
● दिनांक-29.04.2021 से सारी दुकाने शाम 06 बजे के बजाए अपराह्न 04 बजे बन्द होगी।
● रात्रि कर्फ्यू शाम 06 बजे से सुबह 06 बजे तक रहेगा।
● विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।
● विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगी।
● विवाह समारोह में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
● यह प्रतिबंध निम्न सेवाओं/गतिविधियों पर लागू नहीं होंगी –
■ सार्वजनिक परिवहन (50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के अधीन
■ औधोगिक प्रतिष्ठान
■ निर्माण कार्य
■ ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां (खाद्य पदार्थ की डिलीवरी रात्रि 9:00 बजे तक एवं अन्य सभी गतिविधियां संध्या 6:00 बजे तक)
■ स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां
■ ठेला पर फल/सब्जी की घूम घूम कर बिक्री
■ कृषि एवं इससे जुड़े कार्य
सम्पूर्ण गया ज़िला में उपरोक्त लगाए गए प्रतिबंधों हेतु आदेश जारी किया जाता है।
ज़िला पदाधिकारी, गया की अध्यक्षता में कोविड 19 से संबंधित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें मुख्य रूप से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बेहतर इलाज, खानपान, सफाई व्यवस्था, नर्सिंग सुविधा पर ज़ोर दिया गया। साथ ही जिला पदाधिकारी ने प्रभारी अधीक्षक को स्पष्ट निदेश दिया कि सभी डॉक्टरों का ड्यूटी चार्ट बनाये। रोस्टर के अनुसार जो डॉक्टर कार्य मे कोताही बरतेंगे, उनपर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई करते हुए विभागीय कार्रवाई हेतु विभाग को लिखा जाएगा।
ज़िला पदाधिकारी ने कोरोना जांच में और अधिक तेजी लाने का निदेश दिया तथा जांच परिणाम को शीघ्रता से देने का निदेश दिया ताकि जो संक्रमित मरीज हैं, उनका समुचित ईलाज़ किया जा सके। उन्होंने हाई रिस्क कॉन्टेक्ट की जांच प्राथमिकता स्तर पर करने का निदेश दिया।
ज़िला पदाधिकारी द्वारा निजी अस्पतालों को बेहतर इलाज एवं अन्य आवश्यक सुविधा देने का सख्त निदेश दिया। उन्होंने निजी अस्पतालों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को निदेश दिया कि अगर निजी अस्पताल ईलाज़ सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध रिपोर्ट करे। उन्होंने निदेशक, डीआरडीए जो निजी अस्पतालों के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किये गए हैं, को निदेश दिया गया कि सभी निजी अस्पताल का राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित दर को अस्पताल के मुख्य गेट एवं अन्य स्थानों पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पैथोलॉजिकल टेस्ट का भी दर को प्रदर्शित कराने का निदेश दिया।
ज़िला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि कल बैकलॉग का 900 आरटीपीसीआर टेस्ट करावें। आज ज़िले में कुल 4,917 जांच किये गए, जिनमे 901 पॉजिटिव मरीज पाए गए।
ज़िला पदाधिकारी ने लोगों से अपील किया है कि गया ज़िले में 5 आइसोलेशन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें माइल्ड लक्षण वाले मरीजो को भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि अगर आप पॉजिटिव हैं और आपमें माइल्ड सिम्टम्स है (असिमटोमैटिक) तथा जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 से ज़्यादा है, वे आइसोलेशन केंद्र पर भर्ती हो सकते हैं। आइसोलेशन केंद्र पर भोजन की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलिंडर तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था है। आइसोलेशन केंद्रों पर वरीय पदाधिकारी/सहायक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। आइसोलेशन केंद्र पर भर्ती होने हेतु ज़िला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या – 0631-2222253/2222259 है, जिसपर संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में अपर समाहर्त्ता, सहायक समाहर्त्ता, सिविल सर्जन, एसीएमओ, ज़िला भूअर्जन पदाधिकारी, प्रभारी प्राचार्य/अधीक्षक एएनएमएमसीएच, ज़िला यक्ष्मा पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्त्तागण, नजारत उप समाहर्त्ता, ज़िला जन सम्पर्क पदाधिकारी, डीपीएम स्वास्थ्य सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी/चिकित्सक उपस्थित थे।
कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार के रोकथाम के मद्देनजर ज़िला पदाधिकारी, गया की अध्यक्षता में गया ज़िला के होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर ज़िले के निजी होटलों में कोविड वार्ड निर्माण के लिए इच्छुक होटल व्यवस्थापक/प्रबंधक से प्रस्ताव के लिए अनुरोध किया गया।
ज़िला पदाधिकारी ने बताया कि होटल में 15 ए०सी० अलग अलग कमरों का फ्लोर होना चाहिए, जिसका सरकारी शुल्क ₹2800 एवं सरकारी दर पर भोजन ₹175, पानी बोतल ₹50 एवं भोजन पैकेजिंग शुल्क ₹50 निर्धारित किया गया है।
इसके पश्चात ज़िला पदाधिकारी द्वारा गया ज़िला के आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) के साथ बैठक कर ज़िले में बंद निजी अस्पताल को खोलने का निदेश दिया ताकि अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित मरीज के इलाज में परेशानी न हो।
उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर को निदेश दिया कि बाजार में जो दवा उपलब्ध नहीं है, उसकी सूची तैयार कर मंगवाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने निदेश दिया कि बच्चो के अस्पताल एवं गंभीर मरीजो की सुविधा हेतु सूची तैयार कर सिविल सर्जन को भेजना सुनिश्चित करे ताकि ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सके।
ज़िला पदाधिकारी द्वारा ऑक्सीजन कोषांग का गठन किया गया है, जिसके नोडल पदाधिकारी नजारत उप समाहर्त्ता होंगे। उन्होंने निदेश दिया कि ऑक्सीजन सप्लाई कूपन सिस्टम से देना सुनिश्चित करेंगे।
गया ज़िले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए एएनएमएमसीएच में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को जिला पदाधिकारी द्वारा अपने कार्य मे तत्पर रहने का निदेश दिया गया है, परंतु इसके बावजूद कुछ चिकित्सक अपने कार्य मे कोताही बरतते हुए अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं, उन चिकित्सकों में – *डॉ० रणधीर कुमार* (एनाटोमी) दिनांक-23.04.2021 को अनुपस्थित थे, इसी प्रकार *डॉ० अनीशा रंजन* (स्त्री रोग विशेषज्ञ) दिनांक-23 एवं 28 अप्रैल को अपने ड्यूटी से अनुपस्थित थे, *डॉ० सुबोध* (एनाटॉमी) दिनांक-28 एवं 29 अप्रैल को अपने ड्यूटी से अनुपस्थित हैं, *डॉ० श्वेता कुमारी* (फिजियोलॉजी) दिनांक-29 अप्रैल को अनुपस्थित हैं, *डॉ० अमर कुमार* दिनांक-29.04.2021 को अपने ड्यूटी से अनुपस्थित हैं।
*स्टाफ नर्स श्वेता* द्वारा दिनांक-28 अप्रैल को प्रभारी अधीक्षक के निदेश के बावजूद उपकरण को प्राप्त (रिसीव) नहीं किया गया।
उपरोक्त चिकित्सकों एवं पारामेडिकल स्टाफ के विरुद्ध जिला पदाधिकारी द्वारा सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
➖AnjNewsMedia